
नई मुसीबत में वोडाफोन आइडिया, लगा 638 करोड़ रुपये का जुर्माना, कल शेयरों में हलचल की उम्मीद
Vodafone Idea Share: कर्ज से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) को अहमदाबाद के केंद्रीय माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कार्यालय से लगभग 638 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश मिला है।
Vodafone Idea Share: कर्ज से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) को अहमदाबाद के केंद्रीय माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कार्यालय से लगभग 638 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश मिला है। कल शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में बड़ी हलचल देखने को मि सकती है। बता दें, कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वह इस आदेश से असहमत है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।
किन नियमों के तहत हुई कार्रवाई
बीएसई में दी गई सूचना में वोडाफोन आइडिया ने कहा, “केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत आदेश जारी किया गया है, जिसमें 6,37,90,68,254 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें कर और ब्याज भी शामिल है।” वोडाफोन आइडिया ने बताया कि यह आदेश अहमदाबाद के केंद्रीय माल एवं सेवा कर कार्यालय के अस्टिटेंट कमिश्नर द्वारा जारी किया गया और कंपनी को बुधवार को यह प्राप्त हुआ। बता दें, कंपनी ने बताया कि यह आदेश कर का कम भुगतान करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ उठाने के आरोप से संबंधित है।
गुरुवार को जमकर हुई खरीदारी
बीएसई में 1 जनवरी 2025, दिन गुरुवार को कंपनी के शेयर 11.17 रुपये के लेवल पर खुले थे। करीब 11 प्रतिशत की तेजी के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 11.92 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। मार्केट के बंद होने के समय पर कंपनी के शेयर बीएसई में 7.99 प्रतिशत की तेजी के साथ 11.62 रुपये पर थे।
एक दिन पहले ही मिली थी गुड न्यूज
यह सूचना उस समय आई है जब कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी को बुधवार को अपने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया पर बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वीआईएल के बकाया को रोकने, भुगतान से पांच साल की मोहलत देने और सीमित एजीआर बकाया की पुनः समीक्षा करने का निर्णय लिया।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)





