
NPS से UPS में स्विच करने का आखिरी मौका, केंद्रीय कर्मचारी जरूर जान लें ये अहम बातें
संक्षेप: बता दें कि UPS की शुरुआत अगस्त 2024 में की गई थी। यह फैसला कर्मचारियों के संगठनों की उस मांग के बाद लिया गया था, जिसमें उन्होंने पुरानी पेंशन योजना (OPS) जैसी गारंटीड पेंशन की वापसी की मांग की थी।
NPS To UPS Switch Deadline: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आज, 30 सितंबर की तारीख बेहद अहम साबित होने जा रही है। कर्मचारियों को तय करना होगा कि वे मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बने रहेंगे या फिर नई लागू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करेंगे। जहां UPS गारंटीड न्यूनतम और महंगाई से जुड़ी पेंशन का आश्वासन देता है, वहीं NPS बाजार से जुड़ा स्कीम है जिसमें रिटर्न ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जोखिम भी मौजूद है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम चुनने की उलटी गिनती शुरू हो गई है। 30 सितंबर तक उन्हें यह निर्णय लेना होगा कि वे मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम में रहेंगे या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होंगे।
UPS बनाम NPS
बता दें कि UPS में कर्मचारियों को गारंटीड न्यूनतम पेंशन और महंगाई से जुड़ी पेंशन का लाभ मिलेगा। दूसरी ओर, NPS एक मार्केट-लिंक्ड स्कीम है, जिसमें रिटर्न अधिक मिल सकता है लेकिन इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का जोखिम भी जुड़ा हुआ है।
क्या है नियम
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने इस फैसले के लिए विस्तृत नियम और दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक-
- सरकार ने 2 सितंबर को यह व्यवस्था लागू की थी कि जो कर्मचारी UPS चुनेंगे, उन्हें जीवन में केवल एक बार NPS में स्विच करने का मौका मिलेगा।
- लेकिन एक बार UPS छोड़कर NPS में स्विच करने के बाद वापस UPS में लौटना संभव नहीं होगा।
- यह विकल्प सेवानिवृत्ति से कम से कम 1 साल पहले या VRS लेने से 3 महीने पहले तक ही चुना जा सकेगा।
- यदि कोई कर्मचारी 30 सितंबर तक निर्णय नहीं लेता, तो वह स्वचालित रूप से UPS के तहत कवर हो जाएगा।
- जिन कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है, जिन्हें सजा के तौर पर हटाया गया है या अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है, उन्हें पेंशन स्कीम बदलने का विकल्प नहीं मिलेगा।
नए कर्मचारी के लिए नियम
1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के बीच सरकारी सेवा जॉइन करने वाले और NPS चुन चुके कर्मचारियों को भी 30 सितंबर तक UPS में स्विच करने की अनुमति दी गई है। जिन नए कर्मचारियों ने अब तक PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) फॉर्म नहीं भरा है, वे फॉर्म A1 अपने नोडल ऑफिस में फिजिकली जमा कर सकते हैं। ऐसे कर्मचारी चाहें तो बाद में NPS में स्विच कर सकते हैं, लेकिन यह विकल्प एक बार चुने जाने के बाद अंतिम होगा।
PFRDA की सलाह
कर्मचारियों की भीड़ को देखते हुए PFRDA ने सलाह दी है कि यदि ऑनलाइन सिस्टम में गड़बड़ी आए या वेबसाइट उपलब्ध न हो, तो कर्मचारी अपने फॉर्म्स 30 सितंबर तक फिजिकली नोडल ऑफिस में जमा करें। बता दें कि UPS की शुरुआत अगस्त 2024 में की गई थी। यह फैसला कर्मचारियों के संगठनों की उस मांग के बाद लिया गया था, जिसमें उन्होंने पुरानी पेंशन योजना (OPS) जैसी गारंटीड पेंशन की वापसी की मांग की थी।
NPS से UPS में स्विच करने की प्रक्रिया
1. कर्मचारी को अपने विभाग/कार्यालय के माध्यम से एक आवेदन पत्र भरना होगा, जिसमें NPS से UPS में स्विच करने का विकल्प दर्ज किया जाएगा।
2. यह आवेदन निर्धारित समयसीमा (30 सितम्बर 2025 तक) में करना अनिवार्य है।
3. विभाग आवेदन को पेंशन प्राधिकरण को भेजेगा और NPS खाता UPS में स्थानांतरित किया जाएगा।
4. कर्मचारी को UPS के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।





