गारंटीड पेंशन..सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा एकमुश्त पैसा भी, जानें UPS की 6 बड़ी खूबियां
- Unified Pension Scheme Explained: केंद्र की मोदी सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए गारंटीड पेंशन की व्यवस्था की गई है।
Unified Pension Scheme Details: केंद्र सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) को मंजूरी दे दी। सरकारी कर्मचारी लम्बे समय से इस तरह की स्कीम की डिमांड कर रहे थे। मौजूदा समय में सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस (NPS) की सुविधा मिलती है। आइए जानते हैं कि यूपीएस (UPS) की 6 बड़ी खूबियां क्या है?
1- यूपीएस में कर्मचारी को 25 वर्ष की नौकरी के बाद आखिरी वर्ष के औसत वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी। यूपीएस के लिये कर्मचारियों के अंशदान को एनपीएस की मौजूदा व्यवस्था के 10 प्रतिशत के बराबर ही रखा गया है जबकि सरकार ने अपने अंशदान को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।
रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए भी व्यवस्था
2- 2004 के बाद सेवा में आने वाले जितने कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं या एक अप्रैल 2025 तक रिटायर होंगे, उन्हें भी इस विकल्प को चुनने का अवसर मिलेगा। ऐसे रिटायर कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट लाभों की पुन: अध्ययन करके बकाया का ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा।
यूपीएस में मिलेगा मंहगाई भत्ता
3- अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके साथ महंगाई राहत (डीआर) उसी दर से मिलेगा जिस पर महंगाई भत्ता मिलता है। यूपीएस में भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवारत कर्मचारी की भांति महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा।
परिवार के लिए भी पेंशन की व्यवस्था
4- अगर किसी पेंशनभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मृतक को मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को मिलेगा। इस पर डीआर भी 60 प्रतिशत दिया जाएगा
एकमुश्त पैसा भी मिलेगा
5- यूपीएस के तहत रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी की राशि के अलावा एक और एकमुश्त राशि से अलग से मिलेगी। यह राशि सेवाकाल में हर छह महीने की सेवा के बदले एक माह के मासिक वेतन (वेतन डीए) का दसवाँ हिस्सा जुड़ कर सेवानिवृत्ति पर मिलेगा।
न्यूनतम पेंशन की भी की गई व्यवस्था
6- अगर न्यूनतम 10 साल की नौकरी के बाद कोई नौकरी छोड़ता है तो कम से कम दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी। अधिक नौकरी वाले को उसी अनुपात में अधिक पेंशन मिलेगी। बता दें, कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस से चुनने का विकल्प केवल एक बार के लिये होगा।
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