TDS Refund: बिना ITR भी मिलेगा रिफंड? दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

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मुख्य बातें

  • TDS Refund: याचिका में आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 433 को चुनौती दी गई है
  • इस धारा के तहत TDS रिफंड पाने के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना जरूरी है
  • याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि पात्र लोगों को बिना ITR दाखिल किए TDS रिफंड मिले

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TDS पर PIL: बिना ITR भी मिलेगा रिफंड?

अगर आपकी इनकम पर TDS कट जाता है, लेकिन आपकी कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती, तो भविष्य में बिना ITR दाखिल किए भी रिफंड मिल सकता है। इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें ऐसे लोगों के लिए ऑटोमेटिक टीडीएस रिफंड सिस्टम लागू करने की मांग की गई है।

PTI की खबर के मुताबिक याचिका में आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 433 को चुनौती दी गई है। इस धारा के तहत TDS रिफंड पाने के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना जरूरी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जिन लोगों की कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती और जिन्हें ITR भरने की बाध्यता भी नहीं है, उन्हें केवल रिफंड लेने के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने क्या कहा: मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर 2026 को होगी।

याचिका में क्या मांग की गई है?

याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि पात्र लोगों को बिना ITR दाखिल किए TDS रिफंड मिले। केंद्र सरकार और CBDT ऑटोमेटिक TDS रिफंड सिस्टम लागू करें। जिन लोगों को ITR भरने से छूट है, उनसे केवल रिफंड के लिए रिटर्न न मांगा जाए।

किन लोगों को होगा फायदा?

याचिका के अनुसार मौजूदा व्यवस्था का सबसे ज्यादा असर सीनियर सिटिजन, कम आय वाले कर्मचारी, ब्लू-कॉलर वर्कर्स जैसे लोगों पर पड़ता है। ऐसे लोग जिनकी टैक्स देनदारी शून्य है लेकिन TDS कट चुका है, उनपर भी बड़ा असर पड़ता है। इनमें से कई लोग केवल कुछ हजार रुपये का रिफंड लेने के लिए ITR दाखिल नहीं कर पाते।

याचिका में कहा गया है कि सरकार के पास पहले से ही पैन, आधार, फार्म 26AS और TDS रिकॉर्ड मौजूद है। इसलिए पात्र लोगों का रिफंड स्वतः जारी किया जा सकता है।

2.35 करोड़ लोगों का हवाला

याचिका में आयकर विभाग के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि करीब 2.35 करोड़ लोगों के नाम TDS क्रेडिट दर्ज था, लेकिन उन्होंने ITR दाखिल नहीं किया। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की हो सकती है जिनकी कोई टैक्स देनदारी नहीं थी।

याचिका में यह भी कहा गया है कि आयकर विधेयक, 2025 पर बनी संसदीय चयन समिति ने भी छोटे करदाताओं के लिए रिफंड पाने हेतु ITR दाखिल करने की अनिवार्यता हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन इसे अंतिम कानून में शामिल नहीं किया गया।

क्या अभी बिना ITR रिफंड मिलेगा?

नहीं। फिलहाल नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब तक अदालत या सरकार नया फैसला नहीं लेती, TDS रिफंड के लिए मौजूदा नियम ही लागू रहेंगे और जहां ITR दाखिल करना आवश्यक है, वहां रिटर्न दाखिल करना होगा।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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