Tax Advice: ओल्ड टैक्स रिजीम तभी फायदेमेंद होगी, जब टैक्सपेयर लगभग 5.5 लाख रुपये की कटौती का दावा करने की स्थिति में हो।
बैंक या दूसरी संस्थाओं ने गलत तरीके से किसी टैक्सपेयर का TDS काट लिया है तो वह इस कटौती को 31 मार्च तक सुधार कर सकता है।
केंद्र सरकार टैक्स चोरी के उद्देश्य से बनाए गए बोगस फर्मों पर नकेल कसने जा रही है। अब नई फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन करना होगा। अभी तक आधार आधारित सत्यापन प्रक्रिया के जरिए नई फर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाता है।
GST: मंत्री-समूह (GoM) ने कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट एवं तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर कर की मौजूदा दर को 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की सोमवार को अनुशंसा की है।
जिनके पास ऐसी संपत्ति या आय है, लेकिन उन्होंने आईटीआर-1 या आईटीआर-4 दाखिल किया है, उन्हें कालाधन विरोधी कानून के तहत निर्धारित दंड और अभियोजन से बचने के लिए 31 दिसंबर तक संशोधित या विलंबित रिटर्न दाखिल करना होगा।
अभियान में अधिकारियों ने 73,000 ऐसे कंपनियों और फर्मों की पहचान की थी, जिनके बारे में उन्हें संदेह था कि वे कर चोरी में लिप्त हैं या फिर कारोबार में हेराफेरी कर फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिड का लाभ ले रही हैं।
Income Tax Act: आयकर कानून की भाषा को सरल बनाने, कानूनी विवाद और अनुपालन में कमी तथा पुराने पड़ चुके प्रावधानों को लेकर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
मंत्रियों के समूह (GoM) ने आम आदमी को राहत देने के लिए कुछ वस्तुओं पर GST को 12% से घटाकर 5% करने सहित 100 से अधिक वस्तुओं पर रेट में बदलाव पर चर्चा की है।
मौजूदा समय में 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक की डायरेक्ट टैक्स डिमांड को लेकर अलग-अलग स्तर पर मामले लंबित हैं।
54th GST Council Meeting: GST Council Meeting: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की 54वीं बैठक में आज सोमवार को कई अहम ऐलान किए गए हैं।
GST Council Meeting Today: जीएसटी काउंसिल की आज होने वाली बैठक में बीमा प्रीमियम समेत ऑनलाइन गेमिंग और कार्ड से लेनदेन के टैक्सेशन पर चर्चा हो सकती है।
GST Slab : बड़ी संख्या में चीजें 12% ब्रैकेट में हैं, इसके बावजूद इस स्लैब से ज्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है। इसके उलट 73% टैक्स 18% ब्रैकेट से आते हैं।
जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक नौ सितंबर को दिल्ली में होगी। इसमें स्वास्थ्य व जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती को लेकर फैसला लिया जा सकता है।
ITR Refund: कुछ ऐसे कारण हैं, जिससे आपका रिफंड लटक सकता है। आइए समझें रिफंड लटकने के क्या कारण हैं? रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करें? रिफंड में देरी होने पर क्या करें और अगर रिफंड दावा खारिज हो जाए तो क्या करें?
Income tax Refund: रिटर्न दाखिल करने के 30 दिन के भीतर उसे ई-वेरीफाई करें। इसके बाद ही विभाग रिफंड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। अगर टैक्सपेयर ई-सत्यापन से चूक जाते हैं तो रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा।
ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। इस साल शायद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आखिरी तारीख में इजाफा किया जाए। ऐसे में अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्दी से कर लें।
हाउसिंग प्रॉपर्टी की बिक्री से कमाए गए कैपिटल गेन पर टैक्स की दरें कम कर दी गई हैं। वहीं, टैक्सपेयर्स को मिलने वाला इंडेक्सेशन बेनिफिट भी हटा दिया गया है। हालांकि, LTCG की गणना को लेकर लोगों में कई तरह के कन्फ्यूजन हैं।
Budget Review: मकान मालिक अब किराये से हुई आय को व्यवसाय से हुई आमदनी के रूप में नहीं दिखा सकेंगे। इसे अब गृह संपत्ति से हुई आय (रेंटल इनकम) के तौर पर ही दिखाना होगा।
केंद्र सरकार जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैब को घटाकर तीन पर लाने की योजना बना रही है। इस बदलाव के संबंध में सरकार के एक अधिकारी ने संकेत दिए हैं।
Income Tax Budget 2024 LIVE: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में न्यू इनकम टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने से जुड़े ऐलान किए हैं। बजट 2024 में न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया है।