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आपका भी पैन आधार से लिंक नहीं है तो पढ़ लें अब क्या करना पड़ेगा और कितना फाइन लगेगा?

सीबीडीटी की ओर से 29 मार्च, 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार, करदाताओं को राहत के लिए उन्हें एक अवसर दिया जा रहा है। वे 31 मार्च, 2023 तक आधार-पैन को जोड़ने के लिए अपने आधार की जानकारी दे सकेंगे..

Varsha Pathak मिंट, नई दिल्लीMon, 4 April 2022 09:59 PM
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 PAN- Aadhaar Linking: अगर आपने अब तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है तो यह खबर आपके काम आ सकती है। आपको बता दें कि पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा अगले साल मार्च तक बढ़ा दी गई है। हालांकि, इस बीच आपको पैन आधार लिंक (PAN Aadhaar link deadline) कराने के लिए जुर्माना देना पड़ेगा। आयकर विभाग के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों के लिए पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर आपको ₹500 का जुर्माना देना होगा और बाद में यह जुर्माना ₹1,000 हो जाएगा।

31 मार्च, 2023 तक दे सकेंगे जानकारी
सीबीडीटी की ओर से 29 मार्च, 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार, करदाताओं को राहत के लिए उन्हें एक अवसर दिया जा रहा है। वे 31 मार्च, 2023 तक संबंधित प्राधिकरण को आधार-पैन को जोड़ने के लिए अपने आधार की जानकारी दे सकेंगे। इस तरह की सूचना के साथ उन्हें विलंब शुल्क भी देना होगा।

सीबीडीटी ने बयान में कहा गया 31 मार्च, 2023 जिन करदाताओं ने आधार के बारे में जानकारी नहीं दी है उनका पैन कानून के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने, रिफंड पाने के लिए चालू रहेगा। लेकिन 31 मार्च, 2023 के बाद इन करदाताओं का पैन निष्क्रिय हो जाएगा। 

क्यों पैन को आधार से लिंक कराना है जरूरी?
ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 24 जनवरी 2022 तक 43.34 करोड़ से ज्यादा पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है। पैन-आधार लिंकेज से डुप्लीकेट पैन को खत्म करने और टैक्स चोरी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। 

 

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