जानें आईटीआर फॉर्म-1 से कौन-कौन भर सकेंगे रिटर्न, किसके लिए है आईटीआर फॉर्म -4 (सुगम)
आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए व्यक्तिगत करदाता और कंपनियों के लिए रिटर्न फॉर्म अधिसूचित कर दिया है। वहीं अलग-अलग आय के लिए अलग-अलग फार्म हैं। जैसे आईटीआर फॉर्म-1, आईटीआर फॉर्म -4...
आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए व्यक्तिगत करदाता और कंपनियों के लिए रिटर्न फॉर्म अधिसूचित कर दिया है। वहीं अलग-अलग आय के लिए अलग-अलग फार्म हैं। जैसे आईटीआर फॉर्म-1, आईटीआर फॉर्म -4 (सुगम), सरल आदि । आइए जानें किस प्रकार के करदाताओं के लिए कौन सा फार्म उपयुक्त है।
आईटीआर फॉर्म-1 से कौन-कौन रिटर्न भर सकेंगे
- वैसे करदाता जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
- आय का जरिया वेतन, किराया, बैंक जमा पर ब्याज या पेंशन है।
- वैसे करदाता जिसके चालू खाता में एक करोड़ या अधिक जमा है।
- वैसे करदाता जिसने एक लाख रुपये बिजली बिल के तौर पर चुकाया है।
- प्रॉपर्टी के संयुक्त मालिक भी भर सकेंगे अपना आयकर रिटर्न
किसके लिए आईटीआर फॉर्म -4 (सुगम)
सुगम फॉर्म ऐसे व्यक्तिगत करदाताओं, हिंदू अविभाजित परिवार(एचयूएफ) और फर्म (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी के अलावा) के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी संभावित आय व्यवसाय या रोजगार से है।
क्या जल्द रिटर्न भर सकेंगे
आयकर विभाग ने करीब चार महीने पहले रिटर्न फॉर्म को अधिसूचित कर दिया तो क्या रिटर्न भरने की भी शुरुआत जल्द होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा नहीं होगा। कर विभाग ने फॉर्म को इसलिए जल्द अधिसूचित किया है कि रिटर्न भरने की शुरुआत तय समय से शुरू होकर समय सीमा के अंदर खत्म हो जाएग। देरी से फॉर्म अधिसूचित करने पर रिटर्न भरने की शुरुआत देर से होती है और अंतिम तारीख को कई बार आगे बढ़ाना होता है।
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