पब्लिक प्रोविडेंट फंड से कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं, जानें नियम
पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक बेहतर टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है। लम्बी अवधि में यह आपको बेहतर रिटर्न के साथ-साथ सिक्योरिटी भी देता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लो रिस्क इनवेस्टमेंट के...
पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक बेहतर टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है। लम्बी अवधि में यह आपको बेहतर रिटर्न के साथ-साथ सिक्योरिटी भी देता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लो रिस्क इनवेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है। पीपीएफ अकाउंट 15 साल में मेंच्योर होता है। इनवेस्टर जरूरत पड़ने पर समय से पहले भी वहां से पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही पीपीएफ अकाउंट पर लोन की सुविधा उपलब्ध रहती है। मौजूदा समय में पीपीएफ अकाउंट पर 7.1 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है।
15 साल से पहले पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने पर जितेन्द्र सोलंकी कहते हैं, 'पीपीएफ अकाउंट से ओपनिंग के छठें साल से पैसा निकाला जा सकता है। ऐसे लोग जिन्हें पैसे की जरूरत है अगर उनका पीपीएफ अकाउंट 5 साल पुराना है, तो वहां से वह आसानी से पैसा निकाल सकते हैं।'
पीपीएफ अकाउंट से कितना पैसा निकाल सकते हैं इस पर सोलंकी बताते है कि पहले चार साल या फिर अंतिम चार साल में जितना इनवेस्टमेंट किया है, उतना पैसा वहां से निकाला जा सकता है। क्या पांच साल से पहले भी पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं? इस सवाल के जवाब पर goodmoneying.com के संस्थापक मनिकरण सिंघल बताते हैं, 'नियमों के अनुसार 5 साल से पहले पीपीएफ अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन 3 साल से अधिक पुराना होने पर पीपीएफ अकाउंट पर लोन लिया जा सकता है।'
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