Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Videocon ICICI case Court orders withdrawal of lookout notice against Rajiv Kochhar

'चंदा कोचर के देवर राजीव कोचर के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर वापस लें'

बैंक ऋण धोखाधड़ी और धनशोधन के मामले में अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के देवर राजीव कोचर के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) वापस लेने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। विशेष...

प्रमुख संवाददाता नई दिल्लीSat, 8 June 2019 04:21 AM
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बैंक ऋण धोखाधड़ी और धनशोधन के मामले में अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के देवर राजीव कोचर के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) वापस लेने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। विशेष न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की अदालत ने अनिवासी भारतीय राजीव को सिंगापुर लौटने की अनुमति दे दी जहां वह फिलहाल रहते हैं।

हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष सरकारी अभियोजक नीतेश राणा की दलीलों पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने आरोपी पर अनेक शर्तें लगाई हैं। अदालत ने राजीव कोचर को विदेश यात्रा की अनुमति देते हुए कहा कि वह अपना नया यात्रा कार्यक्रम जमा करें। इसके अलावा सिंगापुर में अपना पता, संपर्क करने का नंबर और ईमेल आदि की जानकारी अदालत व मामले के जांच अधिकारी को उपलब्ध कराएं। उसके बाद ही देश छोड़ें।

उन्हें भारत में अपने पासपोर्ट और बैंक खातों की प्रतियां भी जमा करने और सिंगापुर के बाहर अपनी यात्राओं की जानकारी ईडी को देने को कहा गया है। अदालत ने राजीव से कहा है कि अगर वह किसी भी शर्त का उल्लंघन करेंगे, तो उनकी यात्रा संबंधी मंजूरी को निरस्त कर दिया जाएगा। ज्ञात रहे कि इस मामले में चंदा कोचर के अलावा उनके पति व देवर भी आरोपी हैं।

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