Hindi NewsBusiness Newsuidai change rules regarding documents for changing name and date of birth in Aadhar Card

आधार में नाम-जन्मतिथि बदलने के लिए अब चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट्स, UIDAI ने बदले नियम

बैंक में खाता से लेकर पासपोर्ट बनवाने सहित कई काम में आधार अनिवार्य है लेकिन आधार में नाम या जन्म तिथि गलत होने पर वह कई बार लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इसे देखते हुए भारतीय विशिष्ट...

आधार में नाम-जन्मतिथि बदलने के लिए अब चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट्स, UIDAI ने बदले नियम
Sheetal Tanwar लाइव हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्लीMon, 6 Jan 2020 11:32 AM
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बैंक में खाता से लेकर पासपोर्ट बनवाने सहित कई काम में आधार अनिवार्य है लेकिन आधार में नाम या जन्म तिथि गलत होने पर वह कई बार लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इसे देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)  ने जन्म तिथि में एक बार सुधार की सुविधा दी है। वहीं मोबाइल नंबर और अन्य बदलावों के लिए दस्तावेज की जरूरत भी नहीं होगी। अब यूआईडीएआई ने आधार में नाम और जन्मतिथि में सुधार के लिए दस्तावेजों की जरूरत को कम कर दिया है। अब इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। 

नाम में सुधार के लिए दे सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स
यूआईडीएआई ने नए फैसले के तहत आधार में नाम बदलने के लिए दो बार मौका देने का फैसला किया है। नाम ठीक कराने के लिए आपके पास पासपोर्ट, पैनकार्ड, मतदाता आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र, शैक्षणिक संस्थान का लेटर हेड, हथियार लाइसेंस, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, पेंशनकर्ता फोटो कार्ड, आवास प्रमाण पत्र जिसमें फोटो हो, ग्राम पंचायत प्रमुख द्वारा लेटर हेड पर जारी पते का प्रमाण पत्र में से कोई एक दस्तावेज होना चाहिए। इसे लेकर आधार केन्द्र पर जाकर नाम में सुधार करवा सकते हैं।

जन्म तिथि में बदलाव के लिए चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट्स 
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने जन्म तिथि में सुधार के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। इसके तहत यदि जन्म तिथि में बदलाव की स्थिति में तीन साल से कम का अंतर तो आप संबंधित दस्तावेज के साथ किसी नजदीकी आधार सुविधा केन्द्र में जाकर उसमें सुधार करवा सकते हैं। उम्र में यदि तीन साल से अधिक का अंतर है तो आपको क्षेत्रीय आधार केन्द्र में दस्तावेज लेकर जाना पड़ेगा। यूआईडीएआई ने यह भी कहा है कि आधार में लिंग में सुधार सुविधा अब एक बार ही मिलेगी।

जरूरी होंगे बस ये दस्तावेज
जन्म तिथि में बदलाव के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, पासपोर्ट, लेटर हेड पर ग्रुप-ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्मतिथि, फोटो पहचान पत्र का प्रमाणपत्र, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या पूर्व सैनिक फोटो आईडी लेटरहेड, कक्षा 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, फोटो आईडी कार्ड और पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज आपके साथ होना चाहिए।

यहां काम आता है आधार 
पेंशन लेने के लिए आधार कार्ड लिंक न करवाने से मासिक पेंशन नहीं मिल पाती है। जबकि पैन नंबर आधार से लिंक नहीं होने पर उसकी मान्यता खत्म हो जाती है और उसके बगैर आप टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते हैं। जनधन योजना में केवल आधार का ही प्रयोग होता है। आधार कार्ड है तो डिजिटल लॉकर का प्रयोग कर अपने बेहद जरूरी दस्तावेज रख सकते हैं।

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