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आधार कार्ड बनवाने या अपडेट कराने के लिए नहीं है कोई प्रूफ तो निराश न हों, ये है उपाय

आधार कार्ड (Aadhaar Card) बनवाने या फिर आधार कार्ड में कोई डिटेल अपडेट कराने के लिए आपके पास कोई अभी वोटर आईडी, राशन कार्ड जैसे प्रूफ नहीं है तो निराश न हों। अब अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी...

आधार कार्ड बनवाने या अपडेट कराने के लिए नहीं है कोई प्रूफ तो निराश न हों, ये है उपाय
लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीMon, 20 Jan 2020 01:58 PM
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आधार कार्ड (Aadhaar Card) बनवाने या फिर आधार कार्ड में कोई डिटेल अपडेट कराने के लिए आपके पास कोई अभी वोटर आईडी, राशन कार्ड जैसे प्रूफ नहीं है तो निराश न हों। अब अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी सर्टिफिकेट भी मान्य हैं। आधार जारी करने वाली अथॉरिटी UIDAI के मुताबिक जिन लोगों के पास खुद के नाम पर कोई मान्य दस्तावेज नहीं है, वे UIDAI द्वारा अप्रूव स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आधार इनरॉलमेंट/नाम, पता, जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए कर सकते हैं।

ऐसे दास्तावेज ग्रुप ए या बी के गजटेड अधिकारी/ग्राम पंचायत प्रमुख या मुखिया/एमपी/एमएलए/एमएलसी/म्युनिस्पिल काउंसिलर/तहसीलदार/किसी मान्यता प्राप्त शै​क्षणिक संस्थान के प्रमुख या सुप्रिंटेंडेंट या वॉर्डन या मैट्रन/मान्यता प्राप्त शेल्टर होम या अनाथालय के इंस्टीट्यूशन के प्रमुख द्वारा जारी होना चाहिए।

 

ये दस्तावेज हैं स्वीकृत

एक अन्य ट्वीट में अथॉरिटी ने कहा है कि वह आधार में नाम के अपडेशन के लिए पहचान के प्रमाण के तौर पर 32 डॉक्युमेंट, पते के प्रमाण के लिए 45 और जन्मतिथि के प्रमाण के लिए 15 डॉक्युमेंट स्वीकार करती है। इसके अलावा संबंध के प्रमाण के तौर पर 14 डॉक्युमेंट मान्य हैं।

साथ ले जाएं मूल प्रमाणपत्र 

वहीं UIDAI का यह भी कहना है कि आधार इनरोमेंट/अपडेट के लिए वास्तविक दस्तावेज साथ लेकर जाएं। फोटोकॉपी नहीं मान्य होगा। आधार सेंटर पर मूल प्रमाणपत्र स्कैन करने के बाद आपको लौटा दिए जाएंगे।

सर्टिफिकेट का स्टैंडर्ड फॉरमेट

ऑथराइज्ड अधिकारियों द्वारा जारी सर्टिफिकेट का स्टैंडर्ड फॉरमेट कैसा होना चाहिए, यह भी अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है। इसका फॉरमेट और सभी स्वीकृत दस्तावेजों की लिस्ट https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf से प्राप्त की जा सकती है।

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