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अब एक तरह के चैनल एक ही जगह से चुन सकेंगे उपभोक्ता, TRAI ने दिए आदेश

दूरसंचार नियामक ट्राई ने टेलीविजन चैनल वितरकों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि एक ही तरह के चैनलों को एक साथ रखा जाए। नियामक ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर संबंधित वितरक के खिलाफ कार्रवाई की...

एजेंसी नई दिल्लीSun, 24 Feb 2019 05:32 PM
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दूरसंचार नियामक ट्राई ने टेलीविजन चैनल वितरकों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि एक ही तरह के चैनलों को एक साथ रखा जाए। नियामक ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर संबंधित वितरक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ग्राहकों की शिकायत के बाद भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने यह निर्देश दिया। यह निर्देश ग्राहकों के नजरिए से महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ही तरह के चैनलों को एक साथ नहीं रखने से उन्हें इसे तलाशने में दिक्कत होती है। दूसरी तरफ एक ही चैनल के एक से अधिक जगहों पर दिखने से उसकी दृश्यता और रेटिंग पर असर पड़ता है। ट्राई ने अपने निर्देश में कहा, सेवा प्रदाताओं तथा ग्राहकों के हितों की रक्षा तथा क्षेत्र के सतत विकास के लिए सभी टेलीविजन चैनल वितरकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि वे एक जैसे चैनलों को एक ही स्थान पर रखे और एक चैनल एक ही जगह दिखाई दे। इसमें कहा गया है, इसका अनुपालन नहीं करने पर संबंधित वितरकों के खिलाफ ट्राई कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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उपभोक्ताओं से मिली थी शिकायत
ट्राई को केबल और डीटीएच उपभोक्ताओं की ओर से एक तरह के चैनल को कई जगह दिखाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद ट्राई ने यह फैसला लिया है। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के अनुसार, वितरक एक ही तरह के चैनलों को अलग-अलग रखने का फैसला उस चैनल दिखाने की एवज में मिले फीस के अनुसार करते थे। इससे आम उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ताजा निर्देश टीवी चैनलों के वितरकों को जारी किया गया है। इसमें डीटीएच परिचालक तथा मल्टी सिस्टम परिचालक शामिल हैं। 

ट्राई के सलाहकार (प्रसारण) अरविंद कुमार ने बताया कि निर्देश तत्काल प्रभाव से अमल में आ गया है। टीवी चैनल वितरकों से कड़ाई से इसका अनुपालन करने को कहा गया है। यह निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है कि ग्राहकों को कोई परेशानी नहीं हो।

वितरकों को चैनल की श्रेणी बताना होगा
नियामक के सेवा गुणवत्ता नियमन के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक प्रसारक को भक्ति, सामान्य, मनोरंजन, सिनेमा और न्यूज जैसी श्रेणी के तहत यह बताना होगा कि उनके चैनल किस श्रेणी में आते हैं। यह जुलाई 2018 में अमल में आया।

इलेक्ट्रॉनिक गाइड में बदलाव संभव नहीं 
टीवी चैनल वितरकों को इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में एक तरह के चैनलों को एक जगह रखना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही एक चैनल को एक ही जगह दिखाना होगा। नियमों के तहत, चैनल वितरक अपने नेटवर्क पर प्रत्येक टीवी चैनल का एक यूनिक नंबर प्रदान करता है। अगर कोई ब्रॉडकास्टर चैनल की शैली बदलता है तो निर्दिष्ट चैनल नंबर भी बदल दिया जाता है और वह इलेक्ट्रानिक गाइड में भी बदल जाता है। 

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हाल ही में शुरू हुई नई टैरिफ व्यवस्था 
हाल ही में ट्राई ने टीवी चैनलों के लिए नई टैरिफ व्यवस्था लागू की है। इसमें उपभोक्ताओं को चैनल चुनने का विकल्प दिया गया है। वे केवल उन्हीं टीवी चैनलों के लिए भुगतान कर रहे हैं, जिन्हें देखना चाहते हैं। इनका भुगतान अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर किया जाता है। रेगुलेटर के मुताबिक, अभी करीब 10 करोड़ घरों में केबल सर्विस से सेवाएं दी जा रही है। जबकि 6.70 करोड़ में डीटीएच सेवाएं हैं।दूरसंचार नियामक ट्राई ने डीटीएच और केबल टीवी ग्राहकों के लिए नया पैकेज चुनने की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही ट्राई ने बताया कि 100 प्रतिशत केबल टीवी उपभोक्ता नई शुल्क व्यवस्था को अपना चुके हैं।

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