Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़The last date for linking PAN with Aadhaar card is near

आधार से पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख है नजदीक

अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपकी मुश्किलें 31 मार्च से काफी बढ़ सकती हैं। फाइनेंस एक्ट 2017 के नियमों में हुए बदलाव के बाद आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य हो गया...

Tarun Singh लाइव हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्लीMon, 29 March 2021 12:20 PM
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अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपकी मुश्किलें 31 मार्च से काफी बढ़ सकती हैं। फाइनेंस एक्ट 2017 के नियमों में हुए बदलाव के बाद आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। सरकार के द्वारा दी गई नई डेडलाइन के अनुसार 31 मार्च तक आप आधार को पैन से लिंक करवा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका न सिर्फ अमान्य हो जाएगा, साथ ही आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर लग सकता है। 

ऐसे करें अपने पैन को आधार से लिंक

आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा 567678 या 56161 पर संदेश् भेजकर यह किया जा सकता है। संदेश यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन (UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN>)  के प्रारूप में भेजा जा सकता है। दूसरा, विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- www.incometaxindiaefiling.gov.in  के जरिये पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है। 

पैन-आधार लिंक नहीं होने पर क्‍या होगा

अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं होता है तो इनकम टैक्‍स विभाग आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है।पैन से आधार को लिंक नहीं कराने पर यह मान्‍य नहीं रह जाएगा। इसके बाद जहां पैन कार्ड जरूरी है, वहां कोई वित्‍तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे।

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