एडवांस टैक्स जमा करने में बचे हैं 2 दिन, टैक्सपेयर्स हो जाएं अलर्ट
वित्त वर्ष 2018-19 की अनुमानित आय पर अग्रिम कर की अंतिम किस्त भुगतान करने की आखिरी समयसीमा 15 मार्च है। इसके बाद आपको बकाया कर पर ब्याज चुकाना होगा। आयकर विभाग के अनुसार, जिन करदाताओं पर...
वित्त वर्ष 2018-19 की अनुमानित आय पर अग्रिम कर की अंतिम किस्त भुगतान करने की आखिरी समयसीमा 15 मार्च है। इसके बाद आपको बकाया कर पर ब्याज चुकाना होगा।
आयकर विभाग के अनुसार, जिन करदाताओं पर टीडीएस कटौती के बाद करदेयता 10 हजार या उससे अधिक है, उसे अग्रिम कर का भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने पर विभाग द्वारा ऐसे करदाताओं को चिन्हित कर 15 मार्च के बाद कर वसूली अभियान में तेजी लाएगा। करदेयता 10 हजार रुपये या उससे अधिक है उसे अग्रिम कर का भुगतान करना होगा। इसके अंतर्गत वैसे वैसे नौकरी पेशा लोग भी शामिल होंगे जिनकी आय वेतन के अलावा बैंक में जमा ब्याज और पूंजीगत लाभ से है।
अग्रिम कर का भुगतान चार किस्तों में करना होता है। पहली किस्त में 15 जून को देनदारी का 15% भुगतान करना होता है।15 सितंबर को 45% तक करना होता है। 15 दिसंबर 75 फीसदी का भुगतान करना होता है। वहीं 15 मार्च तक बाकी कर का भुगतान करना होगा। आयकर विभाग की साइट पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर अपनी आय के अनुसार करदेनदारी की गणना कर सकते हैं।
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