सवाल: मैं पेंशनधारी हूं और नियमित आईटीआर-1 द्वारा आयकर दाता हूं । इस वित्त वर्ष में मेरे भाई ने पुश्तैनी भवन का विक्रय किया है इस विक्रय से प्राप्त आय में आयकर देय है तो क्या मुझे अपनी पेंशन की आय व विक्रय से प्राप्त आय को दर्शाने के लिए कौन सा आईटीआर भरना होगा। यदि में अपने बैंक अकाउंट से विक्रय से प्राप्त आय को अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं तो आयकर भाई दे देगा और मुझे आयकर देय नहीं होगा। (स्नेहलता, गाजियाबाद)
जवाब: आपको आईटीआर-2 फॉर्म भरना होगा। पुश्तैनी मकान से जो आय आपको प्राप्त हुई है उस पर आयकर अदा करने का दायित्व भी आपका ही बनता है, भाई को आय का ट्रांसफर करके आप अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती ।
सवाल: मकान का स्वामित्व पत्नी के नाम में है तथा पति मकान की ईएमआई का भुगतान अपने वेतन से कर रहा है । पति सरकारी कर्मचारी है तथा पत्नि हाउस वाइफ जिनकी अपनी कोई आय नहीं है। तो क्या ऐसी अवस्था में पति होम लोन के ब्याज व मूल के चुकाने पर अपनी आयकर रिटर्न में लाभ प्राप्त कर सकता है। (संजीव कुमार सिंह)
जवाब: होम लोन के ब्याज व मूल के चुकाने पर, लाभ के लिए मकान पर स्वामित्व का होना आवश्यक है । बिना स्वामित्व के लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता।
सवाल: क्या विवाहित पुत्री के बीमा प्रिमियम के भुगतान पर आयकर की धारा 80 सी के तहत छूट प्राप्त होगी ? (आलोक कुमार गर्ग, नारनोल)
जवाब: जी हां छूट प्राप्त होगी । आयकर की धारा 80 सी के तहत कोई भी व्यक्ति यदि अपने व अपनी पत्नी तथा बच्चों के बीमा प्रीमियम का भुगतान करना है तो छूट प्राप्त होगी चाहे बच्चे विवाहित है या नहीं।
बिजनेस कर सलाह: पति-पत्नी को एक साथ किराए पर टैक्स छूट मुमकिन
सवाल: मेरे नियोक्ता ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए स्त्रोत पर कर की कटौती की है परन्तु उन्होंने आयकर विभाग में इसे जमा नहीं किया । मैं स्वयं इस स्थिति में नहीं हूं ति अपनी कर विवरणी जमा करते समय उस कर का भुगतान कर सकूं । क्या यह संभव है की मैं अपने नियोक्ता से आग्रह करूं की वो पूरे वेतन का भुगतान बिना कोई कर काटे कर देंऔर में उसे जमा करा दूं। (प्रदीप कुमार, आगरा)
जवाब: देखिये आपके नियोक्ता ने स्त्रोत पर कर की कटौती की है परन्तु जमा नहीं कराया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आयकर कानून के प्रावधानों के तहत आपको स्त्रोत पर काटे गये कर का लाभ अवश्य प्राप्त होगा यदि आप यह सिद्व कर देते हैं की नियोक्ता ने स्त्रोत पर कर की कटौती की है। यह संभव है कि नीचे के स्तर पर आपको यह लाभ प्राप्त नहीं हो परन्तु आपको अपील फाइल करने पर यह लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दूसरा आपकी आय चूंकि कर के दायरे में आती है अतः नियोक्ता द्वारा स्त्रोत पर कर की कटौती करना अनिवार्य है केवल आपके आग्रह करने पर वह कर ना काटे, यह संभव नहीं।
बजट जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।