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जीएसटी वार्षिक रिटर्न 31 मार्च तक दाखिल कर सकेंगे

वित्त मंत्रालय ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) वार्षिक रिटर्न जमा कराने की अंतिम तिथि तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दी है। अब कारोबारी 31 मार्च तक वार्षिक रिटर्न जमा कर सकते हैं। इससे पहले जीएसटी...

जीएसटी वार्षिक रिटर्न 31 मार्च तक दाखिल कर सकेंगे
एजेंसी,नई दिल्ली| Sat, 08 Dec 2018 07:32 PM
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वित्त मंत्रालय ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) वार्षिक रिटर्न जमा कराने की अंतिम तिथि तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दी है। अब कारोबारी 31 मार्च तक वार्षिक रिटर्न जमा कर सकते हैं।

इससे पहले जीएसटी वार्षिक रिटर्न फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2018 रखी गई थी। वार्षिक रिटर्न फॉर्म में जीएसटी के तहत पंजीकृत इकाइयों को बिक्री, खरीद और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की पूरी जानकारी देनी होती है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने अपने बयान में कहा कि सक्षम प्राधिकरण ने जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए और जीएसटीआर-9सी फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2019 करने का फैसला किया है। इससे संबद्ध जरूरी फॉर्म जल्द ही जीएसटी के पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। 

दरअसल, व्यापारी और उद्योगपतियों ने जीएसटी की वार्षिक रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की थी। ईवाई में भागीदार (कर) अभिषेक जैन ने कहा कि उद्योगपतियों को जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर- 9सी में भरने वाली जरूरी जानकारियों को एकत्र करने में परेशानी हो रही है, लिहाजा समय बढ़ाने से कारोबारियों के लिए रिटर्न दाखिल करने में सहूलियत होगी।

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