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टैक्स बचाने के लिए बचे हैं 6 दिन, जानें कहां निवेश करने पर मिलेगा बेस्ट रिटर्न 

वित्त वर्ष 2018-19 खत्म होने में अब सिर्फ पांच दिन का समय बचा है। ज्यादातर सभी टैक्स बचाने के लिए निवेश के अच्छे ऑप्शन तलाश रहे हैं, जहां उन्हें अधिकतम रिटर्न मिल सके। इनकम टैक्स तय करते समय...

लाइव हिंदुस्तान टीम नई दिल्लीTue, 26 March 2019 04:30 PM
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वित्त वर्ष 2018-19 खत्म होने में अब सिर्फ पांच दिन का समय बचा है। ज्यादातर सभी टैक्स बचाने के लिए निवेश के अच्छे ऑप्शन तलाश रहे हैं, जहां उन्हें अधिकतम रिटर्न मिल सके। इनकम टैक्स तय करते समय टैक्सपेयर को सेक्शन 80सी के तहत 1,50,000 रुपए तक की छूट मिलती है। यहां ऐसी सात स्कीमों के बारे में बता रहे हैं जिनमें निवेश करके अधिकतम रिटर्न के साथ टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं।

फिक्सड डिपॉजिट (FD)
भविष्य के लिए सेविंग और टैक्स बचाने के लिए लोग अक्सर निवेश के लिए सुरक्षित तरीकों को अपनाना चाहते है। निवेश के लिए सबसे पहले दिमाग में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी (FD) ही आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसमें कोई जोखिम नहीं है। आपका पैसा सुरक्षित रहता है और इसमें आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही एफडी पर टैक्स छूट भी मिलती है। अगर आप भी एक से दो साल के लिए पैसा एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो कई बैंक 7 से 8 फीसदी तक का सालाना ब्याज दे रहे हैं। फिक्सड डिपॉजिट पर सेक्शन 80सी के तहत छूट भी मिलती है। हालांकि, इस पर मिलने वाले ब्याज को कर योग्य आय में जोड़ा जाता है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) पीपीएफ में निवेश की रकम पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। पीपीएफ में 15 साल की लॉक-इन पीरियड होता है। हालांकि, 7 साल बाद भी इस योजना में से कुछ रकम निकाली जा सकती है। इस योजना के तहत 500 रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी पीपीएफ पर 8 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है।

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)
नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) 2008 में शुरु हुई थी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, वह लोग इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस योजना में निवेश करने पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। एनपीएस में किए निवेश पर सेक्शन 80 सी के तहत छूट मिलती है लेकिन इसके अलावा एनपीएस पर अलग से 50,000 रुपए निवेश कर सेक्शन 80CCD(1B) के तहत टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
सुकन्या समृद्धि योजना में लड़की के माता-पिता या कानूनी गार्जियन निवेश कर सकते हैं। निवेश किसी ऐसी लड़की के लिए किया जाना चाहिए जिसकी उम्र 10 साल या उससे कम हो। इस योजना में किए गए निवेश को सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। पढ़ाई या शादी पर खर्च के लिए, लड़की के 18 साल पूरे करने पर 50 फीसदी निवेश की रकम को निकाला जा सकता है। ये खाता किसी भी सरकारी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है। अभी इस पर 8.1 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है। इस योजना में हर साल 1.50 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं।

इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड
ईपीएफ किसी भी ऐसी कंपनी पर लागू होता है जहां 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी होते हैं। ईपीएफ में मिलने वाली ब्याज दरें ईपीएफओ द्वारा तय की जाती है। फिलहाल ईपीएफ में 8.5 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिलता है। इस पर टैक्स छूट मिलती है।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS)
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एक ओपन-एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो निवेश की तारीख से तीन साल के लॉक-इन पीरियड के साथ आता है। इस योजना के तहत लगभग 65 प्रतिशत फंड इक्विटी बाजार में निवेश किया जाता है। ELSS में निवेश की रकम को सेक्शन 80C के अन्दर डिडक्शन मिल जाती है। निवेश पर ब्याज की दर सीधे बाजार से जुड़ी होती है। आप 500 रुपए से लेकर कितने भी पैसे इस योजना में निवेश कर सकते हैं।

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश कर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है।

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