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बुजुर्गों के इलाज पर किए खर्च पर भी मिलती है टैक्स छूट, जानें कैसे उठा सकते हैं फायदा

सीनियर सिटीजन अपने इलाज पर हुए खर्च पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। अगर उन्होंने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं ली है और इलाज का पूरा खर्च स्वयं वहन किया है तो भी टैक्स छूट का...

बुजुर्गों के इलाज पर किए खर्च पर भी मिलती है टैक्स छूट, जानें कैसे उठा सकते हैं फायदा
हिटी,नई दिल्लीMon, 17 Jun 2019 12:42 PM
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सीनियर सिटीजन अपने इलाज पर हुए खर्च पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। अगर उन्होंने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं ली है और इलाज का पूरा खर्च स्वयं वहन किया है तो भी टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। चार्टर्ड एकाउंटेंट के सी गोदुका ने टैक्सपेयर्स के टैक्स छूट और निवेश से जुड़े सवालों का जवाब दिया। 

सवाल : मेरे पिताजी सरकारी उच्च विद्यालय के सेवानिवृत शिक्षक हैं जो हृदय रोगी हैं तथा वर्तमान में कैंसर से पीडित हैं। दोनों रोग का इलाज एम्स दिल्ली में चल रहा है। इन्हें प्रतिवर्ष पेंशन आदि स्रोत से प्राप्त आय पर 10 हजार से 20 हजार रुपये के बीच आयकर भुगतान करना पडता है। क्या इन्हें इन बीमारियों की वजह से आयकर में कोई छूट मिल सकती है? यदि हां तो कितनी और कैसे ? इसके लिए कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे एवं किस कार्यालय में?  -ईशान कृष्ण वत्स, दिल्ली 
जवाब : आपके पिताजी को आयकर की धारा 80 डीडीबी के तहत एक लाख रुपये तक की छूट प्राप्त हो सकती है। परन्तु यदि वास्तविक व्यय इससे कम है तो फिर वास्तविक व्यय के बराबर। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर डाक्टर का प्रमाण पत्र व खर्चे के बिल मांगे जा सकते हैं। अन्यथा इस छूट को आप अपनी ऑनलाइन आयकर विवरणी जमा करते समय क्लेम कर लीजिये। 

सवाल : चिकित्सा प्रतिपूर्ति की धनराशि कर्मचारी की आय में जुड़ेगी कि नहीं। जुड़ने पर उसमें किस प्रकार से आयकर छूट प्राप्त होगी। -दिनेश चन्द्र काण्डपाल, नैनीताल
जवाब : देखिये कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से चिकित्सा प्रतिपूर्ति की धनराशि जिस पर 15 हजार रुपये तथा यातायात भत्ता 19,200 रुपये की जो छूट प्राप्त थी उसे समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर स्टेंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपये की छूट दी गई है। अत: प्राप्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति की संपूर्ण राशि को आपकी कर योग्य आय में जोड़ा जाएगा।.

सवाल : क्या मैं अपनी शादीशुदा बहन से 2 लाख रुपये बतौर उपहार ले सकता हूं। -मनोज वाष्णेय.
जवाब : जी हां। आप ले सकते हैं। बहन से उपहार पर कोई टैक्स नहीं है। 

सवाल : मेरा पुत्र विगत डेढ़ साल से कनाडा में नौकरी कर रहा है। वहां से उसने अपने सेविंग बैंक खाता में वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुछ धनराशि ट्रांसफर की थी, जबकि कुछ धनराशि उस खाता में पहले से ही जमा थी। पर वित्तीय वर्ष 2018-2019 में जो ब्याज मिला, उसमें से बैंक द्वारा आयकर की कटौती की गई है। इस संबंध में क्या मेरा पुत्र बैंक द्वारा काटी गई आयकर की धनराशि का रिफंड कनाडा से ऑनलाइन रिटर्न फाइल करके क्लेम कर सकता है? इसके लिए उसे कौनसा फॉर्म जमा करना होगा । -बालकृष्ण शर्मा
जवाब : आपके पुत्र की भारत में केवल ब्याज से आय है अत: आयकर फॉर्म -1 सहज भरना चाहिये। वो यह फॉर्म कनाडा से ऑनलाइन भर सकता है । जहां तक वेरिफिकेशन का सवाल है तो यदि उनका आधार है तो फिर आधार से अन्यथा अपने नेट बेंकिग अकाउन्ट से आयकर विवरणी का ई वेरिफिकेशन भी कर सकता है। यही नहीं ऐसा करने पर उनका रिफण्ड सीधे ही उनके अकाउन्ट में आ जाएगा । 

सवाल : मैं और मेरी पत्नी दोनो अध्यापक हैं। मैंने उनके साथ ज्वाइंट में हाउस लोन 15 लाख रुपए का लिया है। क्या इनकम टैक्स में दोनो लोगों का लाभ मिलेगा?  -विराट अवस्थी, हाथरस.
जवाब : यदि मकान सम्पति भी दोनों के नाम से है तो फिर दोनों को आयकर के लाभ प्राप्त होंगे। अन्यथा जिनके नाम में मकान संपत्ति है केवल उसी को आयकर के लाभ प्राप्त होंगे। 

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