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सेबी ने आईपीओ नियमों में बदलाव किए

बाजार नियामक सेबी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम  (आईपीओ) में बदलाव किया है। इससे कंपनियां आईपीओ का प्राइस बैंड ऑफर शुरू करने के दो पहले घोषित कर सकती है। अभी प्राइस बैंड आईपीओ आने के पांच दिन पहले...

 सेबी ने आईपीओ नियमों में बदलाव किए
मुंबई। एजेंसीThu, 21 Jun 2018 06:57 PM
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बाजार नियामक सेबी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम  (आईपीओ) में बदलाव किया है। इससे कंपनियां आईपीओ का प्राइस बैंड ऑफर शुरू करने के दो पहले घोषित कर सकती है। अभी प्राइस बैंड आईपीओ आने के पांच दिन पहले घोषित करना पड़ता है। 

सेबी ने गुरुवार को बोर्ड की बैठक में इन बदलावों को मंजूरी दी। बाजार नियामक सेबी ने अधिग्रहण नियमों में कुछ बदलावों को मंजूरी दे दी। इसके तहत इकाइयों को खुली पेशकश में प्रस्तावित खरीद दर के संशोधन के लिए निविदा की अविध के दौरान  अतिरिक्त समय मिलेगा। इसके साथ ही पुनर्खरीद नियमों में भी संशोधन किया जाएगा।

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सेबी ने एक बयान में कहा है ,' शेयर निविदा प्रक्रिया अवधि की शुरुआत से एक दिन पहले तक खुली पेशकश कीमत में संशोधन के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला किया गया है। नियामक का कहना है कि इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य सम्बद्ध कानून की भाषा को सरल बनना , अनावश्यक प्रावधानों को हटाना भी है। इसके लिए सेबी (अधिग्रहण तथा शेयरों का प्यापक अधिग्रहण) नियम 2011 में बदलाव किए जाएंगे। 

व्हाट्सएप लीक मामले में चार रिपोर्ट मिलीं

 बाजार नियामक सेबी को सोशल मीडिया मंच व्हाट्सएप के जरिए कीमत संवेदी सूचनाएं लीक करने के मामले में अब तक चार रिपोर्ट मिली हैं। नियामक इस मामले में आगे जांच कर रहा है। सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी ने गुरुवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कंपनियों को अपने स्तर पर जांच करने को कहा गया था। इस मामले में लगभग एक दर्जन फर्म सेबी के जांच दायरे में हैं। सेबी ने इस मामले में एचडीएफसी बैंक , टाटा मोटर्स , एक्सिस बैंक व बाटा इंडिया के खिलाफ शुरुआती आदेश जारी किए थे। इन कंपनियों से विभागीय जांच कर नियामक को रिपोर्ट देने को कहा गया था। 

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