RBI ने इस बैंक पर ₹5 लाख का लगाया जुर्माना, ग्राहकों पर क्या होगा असर?
भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है। यह को-ऑपरेटिव बैंक बेंगलुरु में स्थिति है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक जुर्माना नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। हालांकि, इसका असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा।
रिजर्व बैंक (RBI) ने एक को-ऑपरेटिव बैंक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस बैंक का नाम- भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है। यह को-ऑपरेटिव बैंक बेंगलुरु में स्थिति है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक जुर्माना नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। हालांकि, इसका असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा।
आरबीआई ने कहा- यह दंड बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में लगाया गया है।
31 मार्च, 2021 तक की वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक की रिपोर्ट से पता चला है कि कॉमर्शियल लेटर में बैंक के निवेश ने पूंजीगत निधि के 15 प्रतिशत की विवेकपूर्ण पर्सनल रिस्क लिमिट का उल्लंघन किया। उसी के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
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