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आरबीआई ने दी बड़ी राहत, अब क्रेडिट कार्ड बिल की तारीख अपनी सुविधानुसार खुद बदल सकेंगे

आरबीआई ने दी बड़ी राहत: क्रेडिट कार्ड धारक अब अपनी सुविधानुसार क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल का चुनाव कर सकेंगे। उन्हें एक बार ही इसमें बदलाव का मौका मिलेगा। यह नया नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होगा।

आरबीआई ने दी बड़ी राहत, अब क्रेडिट कार्ड बिल की तारीख अपनी सुविधानुसार खुद बदल सकेंगे
Drigraj Madheshia हिन्दुस्तान ब्यूरो, नई दिल्लीFri, 27 May 2022 07:07 AM
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आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। अब वे अपनी सुविधानुसार क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल का चुनाव कर सकेंगे। उन्हें एक बार ही इसमें बदलाव का मौका मिलेगा। यह नया नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। अब तक जिस तारीख को क्रेडिट कार्ड जारी होता है, उसी के अनुसार बिलिंग साइकिल भी बैंक निर्धारित करते हैं।

बता दें इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को ग्राहकों की मंजूरी के बिना क्रेडिट कार्ड जारी करने या मौजूदा कार्ड की सीमा बढ़ाने अथवा अन्य सुविधाएं शुरू करने से मना कर चुका है। इसका पालन नहीं करने पर संबंधित कंपनियों को जुर्माने के रूप में बिल की राशि का दोगुना देना होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि जिस व्यक्ति के नाम से कार्ड जारी किया जाता है, वह आरबीआई ओम्बुड्समैन से शिकायत कर सकता है। ओम्बुड्समैन जुर्माने की राशि तय करेंगे। 

डराने-धमकाने वालों पर भी सख्ती

 केंद्रीय बैंक ने कार्ड जारीकर्ता इकाइयों या एजेंट के रूप में काम करने वाले तीसरे पक्ष से ग्राहकों से बकाये की वसूली को लेकर डराने-धमकाने या परेशान करने से भी मना किया है। यह दिशानिर्देश एक जुलाई, 2022 से लागू होगा।

कौन करेगा क्रेडिट कार्ड कारोबार

 दिशानिर्देश के अनुसार, 100 करोड़ रुपये के नेटवर्थ वाले कॉमर्शियल बैंक स्वतंत्र रूप से क्रेडिट कार्ड कारोबार शुरू कर सकते हैं या कार्ड जारी करने वाले बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ गठजोड़ कर यह काम कर सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी अपने प्रायोजक या अन्य बैंकों के साथ गठजोड़ कर क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति है। आरबीआई ने साफ किया है कि एनबीएफसी बिना उसकी मंजूरी के क्रेडिट कार्ड कारोबार शुरू नहीं करेंगे।

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