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RBI का बड़ा एक्शन: एक बैंक को किया बंद, दूसरे पर पाबंदी, सिर्फ ₹50000 ही निकाल सकेंगे ग्राहक

RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)  ने दो बैंकों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया तो एक अन्य बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगाई है।

RBI का बड़ा एक्शन: एक बैंक को किया बंद, दूसरे पर पाबंदी, सिर्फ ₹50000 ही निकाल सकेंगे ग्राहक
Varsha Pathakलाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीMon, 25 Sep 2023 09:51 PM
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RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दो बैंकों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया तो एक अन्य बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगाई है। पहला बैंक- मुंबई के द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (The Kapol Co-operative Bank) और दूसरा- अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक (Colour Merchants Co-operative Bank) है। आरबीआई ने मुंबई के 'द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड' का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं भी नहीं हैं। इधर, भारतीय रिजर्व बैंक ने अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए कई तरह के अंकुश लगा दिए हैं जिनमें एक ग्राहक को अधिकतम 50,000 रुपये तक की निकासी की ही अनुमति दी गई है। 

क्या है डिटेल 
रिजर्व बैंक ने द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को लेकर अपने बयान में कहा कि लाइसेंस रद्द करने के साथ ही सहकारी बैंक को बैंकिंग कारोबार से तत्काल प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमा स्वीकार करना और जमा वापस करना शामिल है। बयान के मुताबिक, सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

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सिर्फ 50,000 रुपये ही निकालने की अनुमति
RBI ने अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक को लेकर अपने बयान में कहा कि उसके द्वारा लगाए गए अंकुश 25 सितंबर को बैंकिंग कारोबार बंद होने के साथ ही लागू हो गए हैं। ये छह महीनों तक लागू रहेंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा कि कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक उसकी पूर्व-अनुमति के बगैर न तो कर्ज दे सकता है और न ही पुराने ऋण का नवीनीकरण कर सकता है। इसके अलावा कोई निवेश करने और नई जमा राशि स्वीकार करने से भी उसे रोक दिया गया है। आरबीआई ने कहा, ''एक जमाकर्ता को बैंक के भीतर अपनी कुल जमा में से 50,000 रुपये से अधिक राशि की निकासी की मंजूरी नहीं होगी।''

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ग्राहकों का क्या होगा?
इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस बैंक के खाताधारक को पांच लाख रुपये तक की जमा राशि के लिए जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम से जमा बीमा लाभ मिलेगा। इस संदर्भ में ग्राहक अधिक जानकारी के लिए बैंक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कहा कि कलर मर्चेंट्स के खिलाफ उसके आदेशों को बैंकिंग लाइसेंस निरस्तीकरण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उसने कहा कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति सुधरने तक इन अंकुशों के साथ कामकाज जारी रखेगा।
          
 

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