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Post Office Saving Account: पोस्ट ऑफिस के बचत खाते पर मिलती हैं कई सुविधाएं, बेहतर ब्याज के साथ बचाएं TAX 

Post Office Saving Account: पोस्ट ऑफिस की अलग-अलग स्कीम के जरिए बड़ी संख्या में लोग पैसा इनवेस्ट कर रहे हैं और उसके जरिए मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस (Post...

Post Office Saving Account: पोस्ट ऑफिस के बचत खाते पर मिलती हैं कई सुविधाएं, बेहतर ब्याज के साथ बचाएं TAX 
Tarun Singh लाइव मिंट, नई दिल्ली Tue, 27 July 2021 04:10 PM
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Post Office Saving Account: पोस्ट ऑफिस की अलग-अलग स्कीम के जरिए बड़ी संख्या में लोग पैसा इनवेस्ट कर रहे हैं और उसके जरिए मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस (Post Office) में सेविंग अकाउंट (Saving Account) खोलते हैं तो उसके जरिए आप 13,500 रुपये टैक्स के जरिए बचा सकेंगे। आप चाहें तो एक साल में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से 17 हजार रुपये बचा सकते हैं। आइए जानते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में पेसा जमा करते हैं तो कितना ब्याज मिलेगा, साथ ही किन परिस्थितियों में आप 17 हजार रुपये टैक्स बचा सकेंगे। 

इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट के अनुसार बैंक सेविंग अकाउंट पर 3% प्रतिशत तक ब्याज दे रहा है जबकि पोस्ट आफिस सेविंग अकाउंट पर 4% ब्याज मिलता है। यानी लगभग 1/3 प्रतिशत ज्यादा ब्याज पोस्ट ऑफिस में मिलेगा। साथ ही जब आप आइटीआर फाइल करने जा रहे हैं तब ज्वाइंट खाता होने की स्थिति में आप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर 17 हजार टैक्स में छूट दे सकेंगे। 

ऐसे में जो निवेशक कम रिस्क लेना पसंद करते हैं वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर 33 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही 35 प्रतिशत टैक्स में छूट के जरिए भी बचा पाएंगे। 

किन नियमों के तहत मिलती है छूट 

टैक्स में छूट पर इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन बताते हैं, '9 जून 1989 के नोटिफिकेशन इनकम टैक्स के नियम 10(15)i के तहत टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकता है। इस अधिसूचना में यह संशोधन किया गया है कि डाक घर के बचत खाते पर व्यक्तिगत मामलों में 3,500 और ज्वाइंट खाते में 7,000 की छूट का क्लेम कर सकता है।" बलवंत जैन बताते हैं कि 3,500 रुपये अतिरिक्त छूट में आता है। जबकि 10 हजार रुपये इनकम टैक्स की धारा 80टीटीए के तहत ITR में क्लेम किया जा सकता है। 

वहीं, इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट जितेन्द्र सोलंकी बताते हैं, 'आइटीआर फाइल करते वक्त सेविंग अकाउंट होल्डर को अपनी इस इनकम का जिक्र करना चाहिए। अगर टैक्स में छूट के घोषणा की है।'

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