जरूर पढ़ें: पेंशनभोगी भी आईटीआर फॉर्म सहज भरें
सवाल - मेरे पिता वित्त वर्ष 2017-18 में सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति पर उन्हें वेतन के साथ कुछ करमुक्त वेतन-लाभ जैसे ग्रेच्युटी, अवकाश का नकदीकरण, कम्यूटेड पेंशन आदि। उनकी ब्याज...
सवाल - मेरे पिता वित्त वर्ष 2017-18 में सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति पर उन्हें वेतन के साथ कुछ करमुक्त वेतन-लाभ जैसे ग्रेच्युटी, अवकाश का नकदीकरण, कम्यूटेड पेंशन आदि। उनकी ब्याज से आय भी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्हें कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए कौनसा आईटीआर फॉर्म भरना होगा और क्या कर मुक्त आय को भी आयकर विवरणी में दर्शाना होगा?
कृष्ष्णा सिंह
जवाब - आपके पिताजी को आईटीआर फॉर्म -1 (सहज ) को भरना चाहिए । यह फॉर्म वो सभी व्यक्ति भर सकते हैं, जिनकी वेतन से आय जिसमें पेंशन भी सम्मिलित है। जिनकी एक मकान संपत्ति से आय एवं अन्य स्त्रोत से आय है, से भर सकते हैं परन्तु कुल आय 50 लाख से अधिक नहीं है। सहज को वो करदाता भी भर सकते हैं जिनकी खेती से आय 5 हजार रुपये से कम है। कर मुक्त आय को भी आयकर विवरणी में दर्शाना होता है ।
सवाल - मैं वेतनभोगी करदाता हूं । कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के तहत मुझे बचत बैंक खाते से 22389 रुपये की ब्याज आय हुई, जिसे मैंने अन्य स्त्रोत से आय में दिखाया लेकिन आयकर की धारा 80 टीटीए के तहत 10 हजार रुपये की छूट को क्लेम करना रह गया और पूरी ब्याज आय पर कर जमा करा दिया। अब इस त्रुटि के लिए क्या किया जा सकता है, जिससे मुझे अधिक जमा राशि वापस मिल सके ।
कविता, देहरादून
जवाब - देखिये अब आप अपनी आयकर विवरणी को आयकर की धारा 139(5)के तहत रिवाइज तो नहीं कर सकती क्योंकि कर विवरणी को केवल संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति जो कि 31 मार्च थी, तक ही रिवाइज किया जा सकता था। लेकिन अब आप आयकर की धारा 154 के तहत रेक्टिफिकेशन (सुधार) कर सकती हो । ऐसा करने पर आपको अधिक जमा किया हुआ कर वापस हो सकता है।
सवाल - मैं और मेरी पत्नी दोनों टीचर हैं। मैंने संयुक्त रूप में पन्द्रह लाख रुपये का आवास ऋण लिया है। क्या इनकम टैक्स में दोनों लोगो का लाभ मिलेगा?
विकास सिंह, बनारस
जवाब - यदि मकान संपति भी दोनों के नाम से है तो फिर दोनो को आयकर के लाभ प्राप्त होंगे। अन्यथा जिनके नाम में मकान संपत्ति है केवल उसी को आयकर के लाभ प्राप्त होंगे ।
सवाल- मुझे एक मकान ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल अथॉरिटी से बिल्ट-अप हाउस स्कीम के तहत आवंटित हुआ है। इसके लिये में ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल अथॉरिटी को छमाही किस्त का भुगतान नियमानुसार कर रहा हूं । इस भुगतान पर मुझे ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल अथॉरिटी को मूल राशि के अलावा ब्याज भी अदा करना होता है जो एक लाख पचास हजार से अधिक ही बनता है। क्या मैं इस ब्याज पर आयकर की छूट प्राप्त कर सकता हूं यदि हां तो किस धारा के तहत ।
विनय कुमार, ग्रेटर नोएडा
जवाब- जी हां। आप आयकर की धारा 24 बी के तहत देय ब्याज की छूट प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में यह छूट दो लारव तक की है ।
सवाल: मैं एक हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता हूं। मैंने हिंदू अविभाजित परिवार के नाम से 10 सितम्बर, 2012 में एक आवासीय मकान 875000 रुपये में खरीदा था। 20 दिसम्बर 2017 को परिवार का पूर्ण विभाजन हुआ एवं आवासीय मकान मेरे बेटे के हिस्से में गया। क्या ऐसे में मेरे बेटे की कोई कर देयता बनेगी।
संजीव कुमार,अलीगढ़
जवाब: देखिये आयकर अधिनियम की धारा 47 के अनुसार यदि हिंदू अविभाजित परिवार का पूर्ण विभाजन होता है तो विभाजन के समय सदस्यों को प्राप्त संपत्ति, संपत्ति हस्तांतरण की परिभाषा के तहत नहीं आती अतः विभाजन के समय हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति के हस्तांतरण पर कोई कर देयता नहीं बनती। आवासीय मकान आपके बेटे के हिस्से में आया है तो जब तब आपका बेटा इसे बेचेगा नहीं तब तक कोई कर देयता नहीं बनेगी ।
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