Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Penalty of Rs 10000 may be imposed for not linking with PAN

पैन से आधार नहीं लिंक करने पर लग सकता है 10000 रुपये का जुर्माना

Aadhar-Pan Card Link: यदि आप 31 मार्च 2020 की समय सीमा के भीतर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आयकर विभाग आप पर 10,000 का जुर्माना लगा सकता है। आयकर विभाग ने पहले...

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 2 March 2020 10:19 AM
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Aadhar-Pan Card Link: यदि आप 31 मार्च 2020 की समय सीमा के भीतर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आयकर विभाग आप पर 10,000 का जुर्माना लगा सकता है। आयकर विभाग ने पहले घोषणा की थी कि सभी अनलिंक किए गए पैन कार्ड को "निष्क्रिय" घोषित किया जाएगा और अब उसने एक नई अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि ऐसे पैन कार्ड धारकों को पैन प्रस्तुत नहीं करने के लिए आयकर अधिनियम के तहत परिणाम भुगतने होंगे।

बता दें  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि 31 मार्च 2020 तक AADHAAR  से लिंक नहीं होने वाले पैन निष्क्रिय हो जाएंगे,यानी आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। पैन और आधार को जोड़े जाने को लेकर समयसीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है। अब यह समयसीमा 31 मार्च 2020 को खत्म हो रही है। आयकर विभाग के मुताबिक 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ पैन को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है, हालांकि 17.58 करोड़ पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि जिस व्यक्ति को एक जुलाई 2017 तक पैन आवंटित किए गए हैं, उन्हें उसे आयकर कानून की धारा 139 एए की उप-धारा (2) के तहत अपने आधार के बारे में 31 मार्च 2020 तक सूचना देनी है। अगर आपने  ऐसा नहीं किया तो आपका पैन 1 अप्रैल 2020 से निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर कानून की धारा 139एए (2) के अनुसार एक जुलाई 2017 तक जिन लोगों के पास पैन है और आधार लेने के लिये पात्र हैं, उन्हें आधार संख्या के बारे में
कर प्राधिकरण को जानकारी देनी होगी। वहीं अगर आपके आधार से पैन लिंक न होने की दशा में अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है तो आयकर कानून के तहत आप पर विभाग कार्रवाई कर सकता है।

विभाग के मुताबिक जो लोग 31 मार्च 2020 के बाद पैन को आधार से जोड़ते हैं, वह आधार संख्या की जानकारी देने के  बाद से परिचालन में आ जाएगा। बता दें पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 थी, लेकिन फिर पैन-आधार को लिंक कराने का समय बढ़ाकर 31 मार्च 2020 तक कर दिया गया। यह लिंकिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139AA के सब सेक्शन 2 के तहत उल्लिखित है।

ऐसे करें पैन-आधार को लिंक

पैन और आधार को लिंक करने के लिए आप आयकर विबाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर यह कर सकते हैं। इस पोर्टल पर आपको बायीं तरफ पैन-आधार लिंक करने का विकल्प (https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/LinkAadhaarHome.html) मिलेगा। इसपर क्लिक करने के लिए आपको पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम भरना होगा। इसके बाद आयकर विभाग आपके द्वारा दी गई जानकारी को वैलिडेट करेगा। जिसके बाद लिंक होने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

आधार और पैन को लिंक करते समय रखें ध्यान

अपने आधार को पैन से लिंक करते समय कुछ सावधानी जरूरी है। आधार-पैन लिंक कराने के लिए ध्यान रखें कि आपके पैन और आधार की डिटेल्स में कोई अंतर न हो जैसे नाम मिसमैच होना या जन्मतिथी गलत होना। अगर ऐसा है तो आपको पैन-आधार लिंकिंग कैंसिल होने का सामना करना पड़ सकता है। आधार और पैन को लिंक आप ऑनलाइन या एसएमएस के जरिए करा सकते हैं। आप ऑनलाइन इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।

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