जानें कैसे पाएं सस्ते होम लोन के साथ पांच लाख तक की टैक्स छूट
देश के कई सरकारी और निजी बैंक 31 मार्च तक 6.65% से 6.70% की ब्याज दर पर होम लोन मुहैया करा रहे हैं। बैंकों के अनुसार, यह 10 साल में सबसे कम ब्याज दर है। यानी आप अपने सपने के आशियाना को कम ईएमआई...
देश के कई सरकारी और निजी बैंक 31 मार्च तक 6.65% से 6.70% की ब्याज दर पर होम लोन मुहैया करा रहे हैं। बैंकों के अनुसार, यह 10 साल में सबसे कम ब्याज दर है। यानी आप अपने सपने के आशियाना को कम ईएमआई चुकाकर पूरा कर सकते हैं।
यही नहीं आप होम लोन लेने के बाद पांच लाख रुपये का आयकर छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे भी आपकी बचत होगी। आइए जानते हैं कि आप किस तरह पांच लाख रुपये का कर छूट लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
धारा 80सी के तहत 1.5 लाख की छूट
होम लोन की मासिक किस्त (ईएमआई) में दो भाग होते हैं। पहला मूलधन का भुगतान और दूसरा ब्याज का भुगतान। आप मूलधन के भुगतान पर आयकर की धारा 80सी के तहत छूट का दावा कर सकते हैं। आप होम लोन के मूलधन भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की कर छूट का दावा कर सकते हैं।
ब्याज भुगतान पर 2 लाख की कर छूट
होम लोन के ब्याज के भुगतान पर भी आप कर छूट का दावा कर सकते हैं। होम लोन के ब्याज के भुगतान पर धारा 24 के तहत कर छूट मिलती है। आप किसी एक वित्त वर्ष में अधिकतम 2 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं। दो लाख रुपये से ज्यादा के ब्याज भुगतान पर कोई लाभ नहीं मिलता है। अगर आपके दो घर हैं और दूसरे घर में माता-पिता रहते हैं तो दूसरे घर के होम लोन के ब्याज पर भी धारा 24 के तहत छूट का फायदा मिलता है।
किफायती घर पर अलग से छूट
अगर आप किफायती श्रेणी के घर खरीदते हैं तो होम लोन के ब्याज के भुगतान पर अतिरिक्त कर छूट पा सकते हैं। यह छूट धारा 80ईईए के तहत दावा किया जा सकता है। इसके लिए अधिकतम रकम 1.5 लाख रुपये रखी गई है। यह छूट धारा 24 के तहत 2 लाख रुपये की छूट से अलग मिलता है। इस तरह अगर कोई खरीदार अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी के तहत घर खरीद रहा है तो वह 3.5 लाख रुपये तक का कर छूट का दावा कर सकता है।
अफोर्डेबल हाउस पर छूट लेने के कुछ शर्तें
-होम लोन बैंक या एनबीएफसी जैसे वित्तीय संस्थानों से लिया जाना चाहिए
- होम लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 के बीच लिया जाना जरूरी
- घर खरीदने की स्टैंप ड्यूटी 45 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
- लोन लेने वाले व्यक्ति के नाम से पहले से कोई घर नहीं होना चाहिए
- कर छूट लेने वाले को धारा 80ईई के तहत दावा करने का पात्र नहीं होना चाहिए
धारा 80ईई के तहत छूट
पहली बार घर खरीद रहे लोगों के लिए इस छूट को वित्त वर्ष 2016-17 में दोबारा लाया गया था। वित्त वर्ष 2016-17 में होम लोन लेने वाले करदाता को धारा 80ईई के तहत 50,000 रुपये तक अतिरिक्त टैक्स छूट देने इजाजत दी गई है। यह छूट धारा 24 के तहत उपलब्ध 2 लाख रुपये से अलग है। हालांकि, यह छूट सिर्फ पहली बार खरीदार के लिए उपलब्ध है। इस तरह सभी होम लोन संबंधी छूट को मिला दिया जाए तो आप अधिकतम 5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं।
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