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अब सिप की तरह करें एनपीएस में निवेश, मिलता है 50000 रुपये का अतिरिक्त टैक्स छूट

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाएं हैं। इसमें निवेश अब आपके लिए और सुविधाजनक होने जा रहा है। इसमें एसआईपी यानी सिप की तरह निवेश कर सकेंगे। सरकार ने इसकी अनुमति...

अब सिप की तरह करें एनपीएस में निवेश, मिलता है 50000 रुपये का अतिरिक्त टैक्स छूट
Drigraj Madheshia नई दिल्ली। एजेंसी, Mon, 13 July 2020 09:34 AM
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राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाएं हैं। इसमें निवेश अब आपके लिए और सुविधाजनक होने जा रहा है। इसमें एसआईपी यानी सिप की तरह निवेश कर सकेंगे। सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है और जल्द ही इसकी सुविधा शुरू होने वाली है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद आपके खाता से एक तय तारीख को खुद पैसे कट जाएंगे। हालांकि, आपके एनपीएस में यह सुविधा आपकी मंजूरी के बाद ही मिलेगी।

क्या है एनपीएस

राष्ट्रीय पेशन योजना (एनपीएस) एक पेंशन स्कीम है जिसे जनवरी 2004 में पेश किया गया था। शुरूआत में इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए पेश किया गया था। वर्ष 2009 में इसे सभी के लिए खोल दिया गया। इसके तहत एक कर्मचारी सेवानिवृत्त होने तक इस फंड में जमा करता है। सेवानिवृत्त होने के बाद वह जमा राशि का एक हिस्सा एक बार में निकाल सकता है और बाकी उसे पेंशन के रूप में मिलती है। एनपीएस में 18 से 60 साल की उम्र के बीच का कोई भी वेतनभोगी जुड़ सकता है। एनपीएस में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा पीएफआरडीए द्वारा रजिस्टर्ड पेंशन फंड कंपनियों को दिया जाता है। एनपीएस में जमा आपकी राशि को यह कंपनियां शेयर, सरकारी प्रतिभूति और एनसीडी  और के अलावा तय रिटर्न वाले विकल्पों में निवेश करती हैं।

  • 8.74 फीसदी रिटर्न एनपीएस में पांच साल में मिला
  • 10.67 फीसदी रिटर्न एनपीएस में 10 साल में मिला
  • 50 हजार रुपये के अतिरिक्त टैक्स छूट एनपीएस में निवेश पर
  • 1.50 लाख रुपये टैक्स छूट धारा 80सी के तहत एनपीएस पर

इस कंपनी को दी गई है जिम्मेदारी

एनपीएस में सिप सेवा शुरू करने की जिम्मदारी फिलहाल एनएसडीएल को दी गई है। इसकी शुरूआत कब होगी इसको लेकर कोई तारीख तय नहीं है लेकिन सूत्रों का कहना है कि जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। 

पहले से ज्यादा टैक्स छूट

सरकार ने हाल ही में एनपीएस की दूसरी श्रेणी यानी टियर टू खाता को आयकर की धारा 80सी के तहत शामिल किया है। इसके तहत 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर छूट ले सकते हैं। जबकि एनपीएस में निवेश पर 50 हजार रुपये के अतिरिक्त छूट लेने की सुविधा पहले से है। इस तरह आप एनपीएस में निवेश में अब दो लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं। इसके अलावा पहले एनपीएस में लॉक-इन पीरियड का विकल्प नहीं था। अब इसके लिए तीन साल अवधि तय कर दी गई है। 

एनपीएस में दो तरह का खाता

एनपीएस में दो तरह का खाता होता है जिसे टियर वन और टियर टू कहा जाता है। इनमें कुछ खास अंतर होता है। टियर वन खाता से सेवानिवृत्ति के बाद भी आप एकसाथ सारे पैसे नहीं निकाल सकते हैं। जबकि टियर टू खाता से  एकसाथ पूरा पैसा निकाल सकते हैं। एनपीएस में से 60 साल से पहले पैसा नहीं निकाला जा सकता है। 

कब निकाल सकते हैं पैसा

नियमों के मुताबिक 60 साल के बाद जमा राशि से अधिकतम 60 फीसदी निकाल सकते हैं और पूरी तरत कर मुक्त होता है। जमा राशि का 40 फीसदी निकालने की अनुमति नहीं होती है और उसके बदले नियमित आय के लिए खाताधाकर को इसका इस्तेमाल पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित बीमा कंपनियों में करना होता है। इस राशि के बदले खाताधारक को पेंशन मिलती है जो उसकी नियमित आय का जरिया होती है।अगर आप 60 साल की उम्र से पहले निकासी करना चाहते हैं तो जमा राशि का अधिकतम 20 फीसदी निकाल सकते है। हालांकि, इसके बाद 80 फीसदी का निवेश नियमित आय के लिए करना होगा।

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