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एक जून से नई व्यवस्था : आयकर विभाग के फॉर्म 26एएस में होंगी सभी जानकारियां

आयकर विभाग अब फॉर्म 26एएस में आपका ही चिट्ठा खोलेगा। एक जून से संशोधित नए फॉर्म 26एएस में उन सभी जानकारियों का जिक्र होगा, जो विभाग को विभिन्न स्रोतों से मिलती हैं। पहले इन सूचनाओं को करदाता के साथ...

Amit Gupta प्रमुख संवाददाता , कानपुरFri, 29 May 2020 07:39 PM
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एक जून से नई व्यवस्था : आयकर विभाग के फॉर्म 26एएस में होंगी सभी जानकारियां

आयकर विभाग अब फॉर्म 26एएस में आपका ही चिट्ठा खोलेगा। एक जून से संशोधित नए फॉर्म 26एएस में उन सभी जानकारियों का जिक्र होगा, जो विभाग को विभिन्न स्रोतों से मिलती हैं। पहले इन सूचनाओं को करदाता के साथ साझा नहीं किया जाता था। 

वरिष्ठ टैक्स सलाहकार संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि सीबीडीटी एक जून से नया फॉर्म 26एएस जारी करेगा। यह आपका सालाना टैक्स स्टेटमेंट है। आप अपने पैन की मदद से इसे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। सालाना सूचना रिटर्न यानी एआईआर के जरिए आपके पाई-पाई का ब्योरा रजिस्ट्रार ऑफिस, बैंक, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड कंपनियां आयकर विभाग के भेजते हैं। इसमें करदाता को बताया जाएगा कि उसने कहां-कहां खर्च किया है।

नए फॉर्म में इतनी जानकारियां होंगी
संशोधित फॉर्म 26एएस में संपत्ति और शेयर लेनदेन की पूरी सूचना को शामिल किया गया है। टीडीएस-टीसीएस के ब्योरे के साथ कुछ निश्चित वित्तीय लेनदेन, करों के भुगतान, किसी करदाता द्वारा एक वित्त वर्ष में डिमांड-रिफंड से संबंधित लंबित या पूरी हो चुकी प्रक्रिया की सूचना को शामिल किया गया है। आपने एक साल में कितनी प्रॉपर्टी खरीदी, अपने विभिन्न बैंक खातों से कितना लेनदेन किया, कितनी एफडी कराई, कितनी रकम शेयर बाजार में लगाई और म्यूचुअल फंड में कितना निवेश किया, इसका पूरा ब्योरा आयकर विभाग नए फॉर्म में देगा।   

संतोष कुमार गुप्ता, सीनियर टैक्स कंसल्टेंट बताते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको फॉर्म 26एएस, फॉर्म 16 और फॉर्म 16ए ध्यान से चेक करना चाहिए। सब कुछ सही है तभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें।

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