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GST में आज से लागू होंगे कई अहम बदलाव, कारोबारियों को होगा फायदा

देश के कारोबारियों को एक अक्तूबर से बदले फॉरमेट में जीएसटी रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। केंद्र सरकार एक अक्तूबर से जीएसटी में कई बदलाव कर रही है। जीएसटी काउंसिल के निर्णय के उपरांत एक अक्तूबर से सहज और...

Sheetal Tanwar वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज। Tue, 1 Oct 2019 02:36 PM
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देश के कारोबारियों को एक अक्तूबर से बदले फॉरमेट में जीएसटी रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। केंद्र सरकार एक अक्तूबर से जीएसटी में कई बदलाव कर रही है। जीएसटी काउंसिल के निर्णय के उपरांत एक अक्तूबर से सहज और सुगम पर रिटर्न फाइल करने का ट्रायल शुरू हो रहा है। एक अक्तूबर से ही सर्विस सेक्टर व ट्रेड कारोबारियों के लिए कंपोजीशन स्कीम भी शुरू की जा रही है। केंद्र सरकार के कर व वित्त सलाहकार डॉ पवन जायसवाल ने बताया कि नई व्यवस्था में कारोबारियों के लिए रिटर्न फाइल करना आसान होगा।

सहज, सुगम में त्रैमासिक रिटर्न
जीएसटी की नई व्यवस्था में ट्रायल के तौर पर लागू हो रहे सहज और सुगम योजना में पांच करोड़ तक के कारोबारी त्रैमासिक रिटर्न फाइल कर सकेंगे। सहज में बिजनेस टू बिजनेस तथा सुगम में बिजनेस टू बिजनेस व बिजनेस टू कस्टमर का रिटर्न फाइल होगा। इससे पहले 3बी में हर महीने रिटर्न फाइल करना पड़ रहा था। पांच करोड़ से अधिक के टर्नओवर पर हर महीने रिटर्न फाइल करना होगा।

कंपोजीशन स्कीम में एक रिटर्न
एक अक्तूबर से लागू हो रही कंपोजीशन स्कीम में कारोबारियों को साल में एक रिटर्न फाइल करना होगा। सर्विस सेक्टर के लिए 50 लाख और ट्रेड सेक्टर के दो करोड़ टर्नओवर वाले इस स्कीम में शामिल होंगे।

फार्म 3बी होगा समाप्त
जीएसटी में हो रहे बदलाव के तहत अब फार्म 3बी समाप्त करने की तैयारी है। वित्त विशेषज्ञ कहते हैं कि नवंबर से फार्म 3बी समाप्त हो जाएगा। कारोबारी कह रहे हैं कि दिसंबर तक सरकार राहत देगी। कई वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि फार्म 3बी पर रिटर्न फाइल करने की एक अस्थाई व्यवस्था थी। रिटर्न फाइल करने में विलंब पर जुर्माना लगने का विरोध हुआ। जुर्माने का मामला न्यायालय में गया। न्यायालय ने भी माना कि अस्थाई व्यवस्था को स्थाई किया जाना चाहिए। इसीके मद्देनजर जीएसटी काउंसिल ने फार्म 3बी समाप्त करने का निर्णय लिया।

बदलेगा जीएसटी स्लैब
एक अक्तूबर से जीएसटी स्लैब में भी बदलाव होगा। बीते 20 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक आउटडोर कैटरिंग पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत होगा। कैट के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल ने बताया कि इस श्रेणी मेंं इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। होटल इंडस्ट्री में एक हजार रुपये तक के कमरे को नि:शुल्क एक हजार एक रुपये से सात हजार 500 रुपये तक के कमरे पर 12 प्रतिशत तथा साढ़े सात हजार से ऊपर के कमरे पर 18 प्रतिशत जीएसटी देय होगा।  

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