नवजात शिशु का भी बन सकता है आधार, ये है सबसे आसान तरीका
आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आया है तो उसका आधार कार्ड बनवाने के लिए उसके नामकरण तक का इंतजार क्यों? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का कहना है कि माता-पिता नवजात बच्चे का भी आधार कार्ड (Aadhaar Card)...
आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आया है तो उसका आधार कार्ड बनवाने के लिए उसके नामकरण तक का इंतजार क्यों? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का कहना है कि माता-पिता नवजात बच्चे का भी आधार कार्ड (Aadhaar Card) बनवा सकते हैं। यूआईडीएआई (UIDAI) के मुताबिक नवजात का आधार बनवाने के लिए उसके थोड़ा बड़ा होने का इंतजार करने की अब जरूरत नहीं है।
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नवजात शिशु का आधार बनवाने के लिए बच्चे के साथ माता-पिता या अभिभावक का संबंध दर्शाने वाले दस्तावेज की जरूरत होती है। यह बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या हॉस्पिटल द्वारा जारी डिस्चार्ज कार्ड/पर्ची भी हो सकती है।
#AadhaarForMyChild
Everyone can enrol for Aadhaar - even a new born child. All you need is the child's birth certificate and Aadhaar of one of the parents. Book appointment from: https://t.co/QFcNEqehlP pic.twitter.com/0Ncvr6XCKD
— Aadhaar (@UIDAI) February 7, 2020
इस दस्तावेज के साथ माता या पिता में से किसी एक/अभिभावक का आधार जरूरी है। इन दोनों चीजों को लेकर आधार सेवा केन्द्र पर जाएं और अपने नवजात शिशु का बनवा लें आधार।
बच्चे के बायोमेट्रिक्स दो बार अपडेट कराने होंगे
नवजात का आधार बनने के बाद आपको इसे दो बार अपडेट करवाने होंगे। पहली बार जब आपका बच्चा 5 साल का हो जाया और दूसरी बार उसके 15 साल का होने पर बायोमेट्रिक्स अपडेट कराने होंगे।
#AadhaarForMyChild
Biometrics are not developed for children before 5 years of age. Hence, a child's Aadhaar data does not include biometric info like fingerprints and Iris scan. Once the child crosses 5, biometrics need to be updated. Read more: https://t.co/7xJTG9wJN0 pic.twitter.com/ZMoCZX9NAI
— Aadhaar (@UIDAI) February 9, 2020
बता दें 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बायोमेट्रिक्स यानी अंगुलियों के निशान और आंखों की पुतली विकसित नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे बच्चों के आधार एनरोल्मेंट के वक्त उनके बायोमेट्रिक डिटेल्स नहीं लिए जाते हैं।
बच्चे के 5 साल का होने के बाद उसकी बायोमेट्रिक्स डिटेल्स ली जाती है। बता दें बच्चों के बायोमेट्रिक्स को अपडेट करने के लिए कोई डॉक्युमेंट की जरूरत नहीं होती और न ही कोई शुल्क देना पड़ता है। केवल बच्चे को उसके आधार कार्ड के साथ निकटतम आधार केन्द्र ले जाना होता है।
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