Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़NCLAT reserves order on admission of contempt plea filed against Anil Ambani

एनसीएलएटी ने अनिल अंबानी पर अपना आदेश सुरक्षित रखा

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बुधवार को रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका की स्वीकार्यता पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।...

एजेंसी नई दिल्लीThu, 4 July 2019 01:03 AM
हमें फॉलो करें

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बुधवार को रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका की स्वीकार्यता पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह अवमानना याचिका अल्पांश शेयरधारकों ने बकाये के कथित रूप से भुगतान नहीं करने को लेकर दायर की है।

एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह यह निर्णय करेगी कि एचएसबीसी डेजी इनवेस्टमेंट्स (मारीशस) और अन्य की अवमानना याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिये अथवा नहीं क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशंस (आर कॉम) अब ऋण शोधन अक्षमता प्रक्रिया में है। आर कॉम की इकाई रिलायंस इंफ्राटेक के खिलाफ भी अवमानना याचिका दायर की गयी है।

समाधान पेशेवर के लिये पेश अधिवक्ता ने कहा कि चूंकि आर कॉम ऋण शोधन अक्षमता प्रक्रिया से गुजर रही है और आईबीसी (ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता) के तहत स्थगन अवधि के अंतर्गत है और वह भुगतान नहीं कर सकती है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने इस साल मई में आर कॉम के लिये कंपनी ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया शुरू की है। कंपनी के ऊपर 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है।

एचएसबीसी डेजी ने रिलायंस इंफ्राटेल द्वारा 230 करोड़ रुपये की कथित भुगतान चूक को लेकर अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। उसने कहा कि रिलायंस इंफ्राटेल ने दिये गये हलफनामा को पूरा नहीं किया।  एचएसबीसी डेजी के अलावा नौ अन्य अल्पांश शेयरधारकों ने अवमाननाा याचिका लगायी है। इन सभी की रिलांयस इंफ्राटेल में 4.26 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

 जानें Hindi News , Business News की लेटेस्ट खबरें, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।

ऐप पर पढ़ें