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म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी खबर, बदलने वाले हैं कमाई पर टैक्स से जुड़े नियम

Mutual Fund: सरकार डेट म्यूचुअल फंड से लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को खत्म करने पर विचार कर रही है। यह बदलाव सरकार के फाइनेंस बिल में प्रस्तावित है और संसद से मंजूरी का इंतजार है।

म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी खबर, बदलने वाले हैं कमाई पर टैक्स से जुड़े नियम
Varsha Pathakलाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीFri, 24 Mar 2023 12:34 PM
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Mutual Fund: म्यूचुअल फंड में निवेशक करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, सरकार डेट म्यूचुअल फंड से लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स (LTCG) को खत्म करने पर विचार कर रही है। यह बदलाव सरकार के फाइनेंस बिल (Finance Bill) में प्रस्तावित है और संसद से मंजूरी का इंतजार है।

क्या है इसके मायने
इस बदलाव के बाद डेट म्यूचुअल फंड से कमाई टैक्स के दायरे में आगी। आपको बता दें कि वर्तमान में डेट म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई को 3 साल बाद LTCG टैक्स के दायरे में रखा गया है। इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% की दर से या इंडेक्सेशन के बिना 10% की दर से टैक्स लगाया जाता है। 3 साल से कम होल्डिंग पीरियड वाले निवेशकों पर उनके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है।

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अब क्या है प्रस्ताव
फाइनेंस बिल में प्रस्ताव है कि इक्विटी शेयरों में 35% से अधिक निवेश नहीं करने वाले डेट फंडों पर आयकर स्लैब स्तर पर टैक्स लगाया जाएगा और इसे शॉर्ट टर्म  कैपिटल गेन माना जाएगा। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर भी इसी तरह से टैक्स लगाया जाता है। सरकार का नया प्रस्ताव गोल्ड, इंटरनेशनल इक्विटी और यहां तक ​​कि घरेलू इक्विटी फंड ऑफ फंड्स (FoFs) पर भी लागू होता है। अगर प्रस्ताव को सदन से मंजूरी मिल जाती है तो इसे 1 अप्रैल, 2023 से लागू कर दिया जाएगा। बहरहाल, इस खबर के बाद सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को म्यूचुअल फंड कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे।

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