मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इस तरह के सिगरेट लाइटर के आयात पर लगाया बैन
आपको बता दें कि पॉकेट, गैस लाइटर, 'रिफिल' या बिना 'रिफिल' वाले लाइटर का आयात बीते वित्त वर्ष 2022-23 में 6.6 लाख डॉलर का रहा। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल में यह 1.3 लाख डॉलर का था।

केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को 20 रुपये से कम कीमत वाले सिगरेट लाइटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। यह कदम इस उत्पाद के आयात पर लगाम लगाने के इरादे से उठाया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ''सिगरेट लाइटर की आयात नीति को 'मुक्त' से संशोधित कर 'प्रतिबंधित' श्रेणी में कर दिया गया है। हालांकि, यदि लागत, बीमा और माल भाड़ा (सीआईएफ) मूल्य 20 रुपये प्रति लाइटर या उससे अधिक है तो आयात मुक्त होगा।''
सीआईएफ मूल्य का उपयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयातित वस्तुओं के कुल मूल्य के निर्धारण के लिये किया जाता है। पाबंदी पॉकेट लाइटर, गैस वाले लाइटर, 'रिफिल' या बिना 'रिफिल' वाले लाइटर पर लगाई गई है।
बता दें कि पॉकेट, गैस लाइटर, 'रिफिल' या बिना 'रिफिल' वाले लाइटर का आयात बीते वित्त वर्ष 2022-23 में 6.6 लाख डॉलर का रहा। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल में यह 1.3 लाख डॉलर का था। इनका आयात मुख्य रूप से स्पेन, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात से किया जाता है।
बजट जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।