Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Minister of State for Finance anurag thakur say No one has the right to appoint bouncers for loan recovery

लोन वसूली के लिए बाउंसरों की नियुक्ति का अधिकार किसी को नहीं : वित्त राज्यमंत्री

सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि बैंकों को ऋण वसूली के लिए एजेंटों की नियुक्ति में बाउंसरों यानी बाहुबलियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने...

एजेंसी नई दिल्लीMon, 1 July 2019 01:18 PM
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सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि बैंकों को ऋण वसूली के लिए एजेंटों की नियुक्ति में बाउंसरों यानी बाहुबलियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यहां लोकसभा में प्रश्नकाल में एक सवाल के जवाब में कहा कि ऋण लेने वालों से दुर्व्यवहार को रोकने के लिए पयार्प्त उपाय किये गये हैं। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के उधारकतार्ओं के लिए उचित व्यवहार संहिता के संबंध में जारी दिशानिदेर्श बहुत स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि ऋण वसूली या रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति के पहले उनका पुलिस सत्यापन कराया जाता है। यह बैंकों का भी दायित्व है कि वे सुनिश्चित करें कि रिकवरी एजेंट असभ्य व्यवहार, गैरकानूनी रास्ता या कोई गलत तरीका नहीं अपनायें। 
उन्होंने कहा कि वसूली एजेंटों द्वारा दिशानिदेर्शों के उल्लंघन या गलत पद्धतियों के अनुसरण को गंभीरता से लिया जाता है। बैंकों की ओर से भी किसी प्रकार की ऐसी चूक होने पर ऑम्बुड्समैन को शिकायत की जा सकती है और ऑम्बुड्समैन बैंकों पर 20 लाख रुपये तक का जुर्माना ठोक सकता है। उन्होंने बताया कि 2018-19 के दौरान ऐसी 255 शिकायतें प्राप्त हुईं थीं जिनमें 31 का निस्तारण किया गया और 58 को निरस्त कर दिया गया। शेष 165 शिकायतों को अग्राह्य माना गया। 
तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय के सवाल पर श्री ठाकुर ने कहा कि बाहुबलियों की नियुक्ति का अधिकार किसी को नहीं है।

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