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पैन नंबर और आधार नंबर को करा लें लिंक, होंगे ये फायदे, बचें इन नुकसानों से

अब आपको पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक हर हालत में लिंक कराना होगा। दरअसल बैंक खाता खुलवाने से लेकर वित्तीय लेनदेन में भी आधार जरूरी हो गया है। आयकर विभाग ने भी आईटीआऱ भरने के लिए आधार कार्ड...

पैन नंबर और आधार नंबर को करा लें लिंक, होंगे ये फायदे, बचें इन नुकसानों से
लाइव हिन्दुस्तान टीम नई दिल्ली,Mon, 19 June 2017 02:24 PM
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अब आपको पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक हर हालत में लिंक कराना होगा। दरअसल बैंक खाता खुलवाने से लेकर वित्तीय लेनदेन में भी आधार जरूरी हो गया है। आयकर विभाग ने भी आईटीआऱ भरने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के कई फायदे भी सामने आ रहे हैं और इसको लिंक नहीं कराने पर आपको कुछ नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। आइए जानें इनके बारे में:

1.अगर आईटी एक्ट के सेक्शन 139AA के तहत पैन कार्ड इनकम टैक्स भरने के लिए अनिवार्य है। इसलिए सभी पैन कार्ड होल्डर्स को आयकर विभाग को अपना आधार नंबर देना होगा। जो लोग नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें अपना आधार नंबर देना होगा। अगर आप अपना आयकर पैन नंबर को बिना आधार नंबर से लिंक कराए फाइल करते हैं तो यह अमान्य होगा।   

2.अपने पैन नंबर को इनवैलिड होने से बचाएं: अगर आपने अपना आधार नंबर पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्द ही आपका पैन नंबर इनवैलिड हो सकता है। इसलिए इसे आधार नंबर से लिंक करा लें।

3.ऋण बकाएदारों का पता लगाने के लिए: ऐसा पाया गया है कि मल्टीपल पैन कार्ड का इस्तेमाल कर बैंक से लोन लिए जा रहे है। एक बार आधार नंबर पैन नंबर से लिंक हो जाएगा तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। 

 

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