Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Last Date To File Income Tax Return. Here Are The Details

ITR: इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख नजदीक, जानें इससे जुड़ी 5 खास बातें

फाइनेंशल ईयर 2017-18 (असेसमेंट इयर 2016-19) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई बेहद करीब आ चुकी है। इस बार भी रिटर्न भरने से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं। अगर आप भी...

ITR: इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख नजदीक, जानें इससे जुड़ी 5 खास बातें
नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम Mon, 17 July 2017 03:21 PM
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फाइनेंशल ईयर 2017-18 (असेसमेंट इयर 2016-19) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई बेहद करीब आ चुकी है। इस बार भी रिटर्न भरने से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं। अगर आप भी आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो इससे जुडी खास बातों पर ध्यान रखना चाहिए। 


1 — 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने के फैसले के बाद 11 नवंबर 2016 से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक यदि आपने अपने बैंक खाते में दो लाख या उससे ज्यादा की रकम जमा कराई है तो इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी।

2— इतना ही नहीं अगर आपके एक से ज्यादा खाते हैं और आपने सभी खातों में मिलाकर दो लाख या उससे अधिक की राशि जमा कराई है तो भी आपको इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी।

3— यादि आपकी सालाना आय ढाई लाख से कम है तो आप टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे लेकिन ढाई से पांच लाख की आय वालों को 5 फीसदी टैक्स देना होगा। वहीं पांच से 10 लाख तक आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा।

4— 31 जुलाई 2017 से पहले पांच लाख से अधिक आय वाले लोगों को आईटीआर की ई फाइलिंग करनी होगी। जिन लोगों ने रिफंड क्लेम किया है उन्हें में तय तारीख तक आईटीआर की ई फाइलिंग करनी होगी।

5— अब 80 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोगों को आईटीआर फॉर्म—1 और आईटीआर—2 के जरिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

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