लॉकडाउन-2 में ढील, आज से जिंदगी होगी थोड़ी आसान, जानें कहां और क्या-क्या बदला
लॉकडाउन-2 में आज यानी 20 अप्रैल से थोड़ी ढील मिलने जा रही है ताकि जान भी रहे और जहान भी। हालांकि यह छूट सशर्त होगी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन जारी रखते हुए सोमवार से कुछ कारोबारी गतिविधियों को...

लॉकडाउन-2 में आज यानी 20 अप्रैल से थोड़ी ढील मिलने जा रही है ताकि जान भी रहे और जहान भी। हालांकि यह छूट सशर्त होगी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन जारी रखते हुए सोमवार से कुछ कारोबारी गतिविधियों को शुरू करने की सशर्त इजाजत दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश के मुताबिक जिन सेवाओं और गतिविधियों को सोमवार से छूट दी जा रही है, उनकी नई सूची जारी की गई है। यह छूट 20 अप्रैल से देश के उन इलाकों में लागू हो गई है ,जहां कोरोना का प्रभाव नहीं के बराबर है या जो कम प्रभावित हैं। गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद में कोई रियायत नहीं, अन्य राज्यों में नए नियमों से सरकारी दफ्तर खुलेंगे । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि छूट पर फैसला अगले हफ्ते किया जाएगा।
ऐसी ही एक सूची केंद्रीय कानून और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट की है। इस सूची में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन और पशुपालन शामिल हैं। हालांकि कंटनेमेंट जोन में छूट की इजाजत नहीं रहेगी। बता दें शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्री समूह की एक बैठक हुई थी। बैठक के बाद कहा गया कि बंद के दौरान कोई छूट गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही होगी। लेकिन राज्य सरकारें अपने तरीके से नियमों को सख्ती से भी लागू कर सकती हैं।
Here is a list of what will remain open all over India with effect from 20th April 2020.
This will NOT be applicable in the containment zones.
Let us all fight together against #Covid19#IndiaFightsCorona#StayHomeStaySafe pic.twitter.com/d1EG0CMEOa
— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) April 18, 2020
आइए जानें कहां-कहां आज से क्या बदलेगा...
- सरकार ने ग्रामीण इलाकों में को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, पानी की सप्लाई, बिजली और संचार से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को छूट दी है।
- बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसालों की खेती, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, किराना और राशन की दुकानें, डेयरी और दूध बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें
- इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेस को कुछ पाबंदियों के साथ इजाजत दी है। सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डाटा और कॉलसेंटर, आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर को भी मंजूरी मिली है, लेकिन शर्त यह है कि इनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा स्टाफ नहीं होना चाहिए।
- शहर के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन का काम भी सोमवार से शुरू हो जाएगा। यह भी कहा गया है कि अगर शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होने चाहिए।
- हाईवे पर गतिविधियां बढ़ जाएंगी। कुछ पाबंदियों के साथ ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे भी खुलेंगे। गांवों में ईंट भट्टों और फूड प्रोसेसिंग के काम को मंजूरी दी गई है। कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस शुरू होगी।
- मछली कारोबार भी शुरू हो जाएगा। मछलियों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री की जा सकेगी। हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल जाएंगे।
- ई-कॉमर्स कंपनियां को 20 अप्रैल से काम शुरू करने को कहा गया है, लेकिन उन्हें गैर जरूरी उत्पादों को बेचने की छूट नहीं होगी। इसके अलावा सामान की डिलीवरी के लिए वाहनों के संचालन की भी उन्हें मंजूरी लेनी होगी।
इनपुट: एजेंसी