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ऑनलाइन खुल सकता है NPS अकाउंट, जानें तरीका

बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। अब एनपीएस में निवेश करने पहले से ज्यादा फायदे मिलेंगे। एनपीएस से मैच्योरिटी के बाद अब 40 फीसदी की जगह 60 फीसदी...

ऑनलाइन खुल सकता है NPS अकाउंट, जानें तरीका
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीThu, 18 Jul 2019 04:09 PM
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बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। अब एनपीएस में निवेश करने पहले से ज्यादा फायदे मिलेंगे। एनपीएस से मैच्योरिटी के बाद अब 40 फीसदी की जगह 60 फीसदी अमाउंट निकाल सकते हैं। 

सरकार ने 60 फीसदी निकासी की टैक्स फ्री
सरकार ने पिछले साल दिसंबर में कैबिनेट ने मैच्योरिटी के बाद 60 फीसदी एनपीएस निकासी टैक्स फ्री के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया था। इसका मतलब यह है कि 60 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति कुल जमा राशि में से 60 फीसदी अमाउंट बिना किसी टैक्स के निकाल सकते हैं। 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए की घोषणा
अब केंद्र सरकार के कर्मचारी अपनी तनख्वाह का 14 फीसदी हिस्सा एनपीएस में जमा कर सकेंगे। पहले कर्मचारी सिर्फ 10 फीसदी हिस्सा ही एनपीएस में जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए टियर-2 एनपीएस को भी इनकम टैक्स की धारा 80 सी में कवर किया जाएगा। इसके तहत जीपीएफ (GPF), सीपीएफ (CPF), ईपीएफ (EPF) और पीपीएफ (PPF )को 3 साल के लॉक पीरियड के लिए रखा जाता है। 

एनपीएस पर मिलती है टैक्स छूट
अभी एनपीएस पर इनकम टैक्स की धारा 80 सीसीडी (1), 80 सीसीडी (1बी) और 80 सीसीडी (2) के तहत टैक्स छूट मिलती है। एनपीएस पर सेक्शन 80सी यानी 1.50 लाख रुपये  से अलग 50,000 रुपये की और छूट ले सकते हैं। यानी एनपीएस में निवेश कर 2 लाख रुपये की छूट का फायदा उठा सकते हैं।

आइए जानते हैं कैसे ऑनलाइन खोल सकते हैं एनपीएस
1 ईएनपीएस खोलने के लिए Enps.nsdl.com/eNPS या Nps.karvy.com 
2 न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करे और अपनी डिटेल्स और मोबाइल नंबर भरें। आपका मोबाइल नंबर ओटीपी से वैरिफाई होगा। बैंक अकाउंट का डिटेल भरें।
3 अपने पोर्टफोलियो का और फंड का चुनाव करें। 
4 इसके आप नामांकित व्यक्ति का नाम भरें। 
5 आपने जिस अकाउंट की डिटेल भरी हैं, उस अकाउंट का कैंसल चेक देना होगा। आपको कैंसल चेक, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा।                    

6 आपको अपना इन्वेस्टमेंट एनपीएस में करना होगा। 
7 पेमेंट करने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जेनरेट हो जाएगा। आपको पेमेंट की रसीद भी मिलेगी। 
8 इन्वेस्टमेंट करने के बाद ‘e-sign/print registration form’ पेज पर जाएं। यहां आप पैन और नेटबैंकिंग के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। इससे आपकी केवाईसी (Know your customer) हो जाएगी। रजिस्टर करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह आपके बैंक अंकाउंट में दी डिटेल्स से मैच करें। ऑनलाइन एनपीएस लेने की सुविधा अभी 22 बैंक दे रहे हैं। इनकी जानकारी एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट पर मिल जाएगी। 
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