Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़know how to save tax when buying house by selling one house

एक घर बेचकर दूसरा खरीदने पर नहीं देना होगा टैक्स, जानें कैसे बचाए Tax

सवाल - मेरे पास दो आवासीय मकान है। एक स्वयं के रहने के लिए तथा दूसरा किराये पर दिया हुआ है। दोनों ही मकान 20 साल पूर्व के लिए हुए हैं। अभी दोनों में से एक मकान बैचकर दूसरा लेना चाहता हूं। ऐसे में...

Sheetal Tanwar के.सी.गोदुका, चार्टर्ड एकाउंटेंट, नई दिल्लीMon, 4 Nov 2019 10:44 AM
share Share
Follow Us on
एक घर बेचकर दूसरा खरीदने पर नहीं देना होगा टैक्स, जानें कैसे बचाए Tax

सवाल - मेरे पास दो आवासीय मकान है। एक स्वयं के रहने के लिए तथा दूसरा किराये पर दिया हुआ है। दोनों ही मकान 20 साल पूर्व के लिए हुए हैं। अभी दोनों में से एक मकान बैचकर दूसरा लेना चाहता हूं। ऐसे में मेरा कर दायित्व क्या बनेगा। -सोम गर्ग
जवाब - आपको एक मकान बेचने पर लंबी अवधि का पूंजी लाभ बनेगा। परन्तु एक मकान बेचकर दूसरा लेने से आपको आयकर की धारा 54 के तहत निवेश के लाभ प्राप्त होंगे। आपकी संभावित क्रय-विक्रय की राशि की जानकारी ना होने से लंबी अवधि के लाभ की गणना संभव नहीं है। परन्तु संभवत: दूसरे मकान में निवेश के बाद आपको कर अदा नहीं करना पड़ेगा ऐसा लगता है।

सवाल - पुत्र से प्राप्त उपहार चैक या नकद में, आयकर विवरणी भरते समय किस प्रकार से दिखाया जाएगा। विभाग को यह जानकारी पुत्र द्वारा दी जानी चाहिए या पिता द्वारा जिसे उपहार प्राप्त हुआ है। -एस.एम.जैन, आगरा
जवाब - पुत्र द्वारा प्राप्त उपहार आयकर की धारा 56 के तहत पूर्णतया कर मुक्त है। अत: इसे कर-मुक्त आय के तहत आयकर विवरणी में दिखाना चाहिए। यह जानकारी उपहार प्राप्तकर्ता द्वारा दी जाती है।

सवाल - मैंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 10 लाख का ऋण लिया था लेकिन अब व्यापार में घाटा हो गया तो मुझे इसमें कोई छूट मिल पायेगी। -संजय राय पिरोना, जालौन
जवाब - व्यापार में घाटा होना दु:खद है। आपको अपनी आयकर विवरणी देय तिथि से पूर्व जमा करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो इस घाटे का समायोजन आगे के वर्षो में लाभ होने पर कर सकते हैं। कर विवरणी को देय तिथि के बाद जमा करने से समायोजन के लाभ प्राप्त नहीं होते।

सवाल - मैं एक कर्मचारी हूं। क्या मैं अपनी पत्नी की बीमा प्रीमियम की किस्त जिसका भुगतान मैंने ही किया है का लाभ अपनी आय की गणना में ले सकता हूं। -पवन कुमार, रोहतास नगर
जवाब - जी हां। आप पत्नी की बीमा प्रीमियम किस्त का लाभ अपनी आय की गणना करते हुए ले सकते हैं।

सवाल - क्या अटल पेंशन योजना में निवेश करने पर आयकर में छूट मिलती है? -श्रीराम, रींगस
जवाब - वर्तमान में अटल पेंशन योजना में निवेश पर भी वो सब लाभ प्राप्त हैं जो एनपीएस में निवेश करने पर प्राप्त होते हैं। अर्थात् आयकर की धारा 80 सीसीडी (1) एवं 80सीसीडी (1बी ) के तहत छूट।

सवाल - मुझे वेतन के अलावा एनसीसी विभाग से मुझे 12000 रुपये ओनरेरियम अलाउंस प्राप्त हुआ है। क्या यह मेरी आय में जुड़ेगा? -मुकेश कुमार , सोनपुर
जवाब - जी हां। एनसीसी विभाग से प्राप्त राशि ओनरेरियम अलाउंस आपकी आय में जुड़ेगी। परन्तु यदि आउटफीट अलाउंस आयकर की धारा 10(14) के तहत करमुक्त होता है।

बजट जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।

अगला लेखऐप पर पढ़ें