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ऑनलाइन निकाल सकते हैं PF का पैसा, जानें तरीका

अगर आप भी कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) या प्रॉविडेंट फंड (PF) में से एडवांस, पूरा या थोड़ा पैसा निकालना चाहते हैं लेकिन आपको पता है कि किन परिस्थितियों में पीएफ में से कितना पैसा निकाला जा सकता है।...

ऑनलाइन निकाल सकते हैं PF का पैसा, जानें तरीका
लाइव हिन्दुस्तान टीम नई दिल्लीWed, 29 May 2019 12:43 PM
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अगर आप भी कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) या प्रॉविडेंट फंड (PF) में से एडवांस, पूरा या थोड़ा पैसा निकालना चाहते हैं लेकिन आपको पता है कि किन परिस्थितियों में पीएफ में से कितना पैसा निकाला जा सकता है। मेडिकल, फैमिली इमरजेंसी में आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। ये पैसा आप ऑनलाइन अप्लाई करके निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं किन हालातों में ऑनलाइन पैसा निकाल सकते हैं। 

इन हालातों में निकाल सकते हैं इतना पैसा
- अपने पीएफ से आप कितना पैसा निकाल सकते हैं यह आपके पीएफ अकाउंट के बैलेंस पर भी निर्भर करता है। 

- अपनी संतान, भाई/बहन या स्वयं की शादी के लिए पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं तो पीएफ बैलेंस का 50 फीसदी निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी नौकरी के 7 साल पूरे होने चाहिए। 

- स्वयं या अपने बच्चे की शादी के लिए अपनी हिस्सेदारी का 50 फीसदी हिस्सा की तीन बार में निकाल सकते हैं। 

- अपना घर खरीदने के लिए भी आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं इसके लिए आपकी नौकरी के पांच साल पूरे होने जरूरी हैं। 

मेडिकल इमरजेंसी पर निकाल सकते हैं इतना पैसा

अगर आप स्वयं, पत्नी, बच्चों या फिर पेरेंट्स के इलाज के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो आप अपनी सैलरी का 6 गुना या फिर पूरा पीएफ का पूरा पैसा जो भी कम हो उतना बैलेंस निकाल सकते हैं। बीमारी की स्थिति में भी आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए लिए आपको अस्पताल के पेपर्स लगाने होंगे। 

ऑनलाइन निकाल सकते हैं PF का पैसा
अब पीएफ से पैसा निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आपका पीएफ का पैसा आवेदन करने के बाद अकाउंट में सीधे करीब 5 से 10 दिन में आ जाएगा। जानें क्या है ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका..

ऐसे करना होगा आवेदन     
ईपीएफओ (EPFO) की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं। अपना यूएएन (UAN) नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करें। मैनेज (Manage) पर क्लिक करें। केवाईसी (KYC) ऑप्शन पर सारी जानकारी चेक कर लें। ऑनलाइन सर्विस (Online Services) पर क्लिक करें। एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा। इसमें से क्लेम (Claim) पर क्लिक करें। अपने क्लेम फॉर्म को सबमिट करने के लिए Proceed For Online Claim पर क्लिक करें।

पीएफ से निकाल सकते हैं एडवांस 
‘I Want To Apply For’ में जाएं। इसमें से full EPF Settlement, EPF Part withdrawal (loan/advance) या pension withdrawal के ऑप्शन का चुनाव करें। इसे भरने के करीब 5 से 10 दिन में ईपीएफओ पर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। इसकी जानकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) के जरिए भी मिल जाएगी। अगर आपका ईपीएफ खाता आधार से लिंक है तो ही आप ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

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