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इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए निवेश और बीमा के दस्तावेज रखें तैयार

आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2019 है। निवेश, बीमा सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों को तैयार करके रखने से आपके लिए रिटर्न भरना बेहद आसान हो सकता है। वहीं अंतिम तारीख का इंतजार किए बगैर समय से...

हिन्दुस्तान टीम नई दिल्लीSun, 21 July 2019 05:58 AM
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आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2019 है। निवेश, बीमा सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों को तैयार करके रखने से आपके लिए रिटर्न भरना बेहद आसान हो सकता है। वहीं अंतिम तारीख का इंतजार किए बगैर समय से पहले रिटर्न भरकर कई मुश्किलों से बच सकते हैं।

सबसे पहले फॉर्म 16 जरूरी
आप यदि नौकरीपेशा हैं तो कंपनी से फॉर्म 16 जरूर लें। यह आपकी कमाई पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का सर्टिफिकेट होता है जिसे कंपनियां अपने कर्मचारी को देती हैं। इस साल से वित्त वर्ष 2018-19 लिए आयकर विभाग ने आईटीआर1 फॉर्म को फॉर्म 16 के साथ पहले से जोड़ रखा है जिससे आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। रिटर्न भरते समय आपको केवल फॉर्म 16 में दी गई जानकारी कॉपी करके आईटीआर1 में पेस्ट करनी होगी।

बैंक-डाकघर से ब्याज का प्रमाण पत्र लें
आम करदाताओं के लिए सावधि जमा,बचत खाता या अन्य किसी स्रोत से ब्याज की कमाई 10 हजार रुपये से अधिक होने पर टैक्स देना पड़ता है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50 हजार रुपये है। इससे अधिक होने पर बैंक-डाकघर टीडीएस काटते हैं। ऐसा होने पर उनसे उसका प्रमाणपत्र जरूर लें क्योंकि उसकी जरूरत रिटर्न में पड़ेगी।

टैक्स बचत वाले निवेश दस्तावेज
सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), एनपीएस, आवास ऋण के मूलधन भुगतान, जीवन बीमा का प्रीमियम और पांच साल की एफडी आदि में निवेश पर धारा 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है। इनसे संबंधित दस्तावेज रिटर्न के पहले तैयार कर लें। इनमें निवेश पर टैक्स छूट की अधिकतम सीमा 1.50 लाख रुपये है।

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का दस्तावेज
स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम के भुगतान पर सामान्यत: 25 हजार रुपये तक की टैक्स छूट धारा 80डी के तहत मिलती है। वहीं माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा का प्रीमयम भरने की स्थिति में 25 हजार रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट ले सकते हैं। यदि माता-पिता की उम्र 60 साल से अधिक है तो 50 हजार रुपये तक अतिरिक्त टैक्स छूट ले सकते हैं।

शिक्ष ऋण के ब्याज पर टैक्स छूट
आयकर की धारा 80ई के तहत शिक्षा ऋण के ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट मिलती है। शिक्षा ऋण लेने की स्थिति बैंक से ब्याज का प्रमाणपत्र जरूर लें तभी टैक्स छूट का फायदा ले सकेंगे।

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