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31 जुलाई तक फाइल कर लें ITR, सरकार ने कहा-नहीं बढ़ेगी डेडलाइन

ITR Filing Deadline: रेवेन्यू सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि वित्त मंत्रालय आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई की समयसीमा को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है।

31 जुलाई तक फाइल कर लें ITR, सरकार ने कहा-नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
Varsha Pathakएजेंसी,नई दिल्लीSun, 16 Jul 2023 03:45 PM
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ITR Filing Deadline: रेवेन्यू सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि वित्त मंत्रालय आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई की समयसीमा को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है। उन्होंने साथ ही आयकरदाताओं से जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करने को कहा। मल्होत्रा ने पीटीआई-भाषा के साथ साक्षात्कार में कहा, ''हमें उम्मीद है कि इस साल पिछले वर्ष से ज्यादा रिटर्न दाखिल होंगे... हमें उम्मीद है कि यह पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए।

पिछले साल 31 जुलाई तक लगभग 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे, जो आकलन वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल करने का आखिरी दिन था। उन्होंने कहा, ''हम आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आईटीआर दाखिल करने की गति पिछले साल की तुलना में बहुत तेज है और हम उन्हें सलाह देंगे कि वे आखिरी क्षण तक इंतजार न करें और समयसीमा में किसी भी विस्तार की उम्मीद न करें।''

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उन्होंने कहा, ''इसलिए मैं उन्हें जल्द से जल्द अपना कर रिटर्न दाखिल करने की सलाह दूंगा, क्योंकि 31 जुलाई की समयसीमा तेजी से नजदीक आ रही है।'' कर संग्रहण लक्ष्य के संबंध में मल्होत्रा ने कहा यह कमोबेश 10.5 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य के अनुरूप है। मल्होत्रा ने कहा कि जहां तक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की वृद्धि का सवाल है, यह अबतक 12 प्रतिशत है। हालांकि, दर में कटौती के कारण उत्पाद शुल्क के मोर्चे पर वृद्धि दर 12 प्रतिशत से कम है।

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उन्होंने कहा कि वास्तव में यह अभी नकारात्मक है और एक बार कर दरों में कटौती का प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है। आम बजट 2023-24 के अनुसार, सरकार को चालू वित्त वर्ष में 33.61 लाख करोड़ रुपये की सकल कर प्राप्ति की उम्मीद है।
 

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