Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Income Tax Return: Last Day For ITR Filing of last two years

दो साल के रिटर्न भरने का आज आखिरी मौका, नहीं तो हो सकती है जुर्माने के साथ सजा

आयकर विभाग ने आगाह किया है कि दो साल का रिटर्न भरने का शनिवार को आखिरी मौका है। इसके बाद देरी से रिटर्न भरने के लिए आपको जुर्माने के साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।  वित्तीय वर्ष 2015-16...

दो साल के रिटर्न भरने का आज आखिरी मौका, नहीं तो हो सकती है जुर्माने के साथ सजा
नई दिल्ली। एजेंसी Sat, 31 March 2018 12:45 AM
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आयकर विभाग ने आगाह किया है कि दो साल का रिटर्न भरने का शनिवार को आखिरी मौका है। इसके बाद देरी से रिटर्न भरने के लिए आपको जुर्माने के साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। 

वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न फ़ाइल करने की आखिरी तारीख  31 मार्च 2018 है। लिहाजा अगर आपने अभी तक पिछले सालों का आईटीआर फाइल नहीं किया है तो शनिवार को ऐसा करने का अंतिम अवसर है। इसके बाद विभाग आपकी कर देनदारी के 50 से 200 प्रतिशत तक का जुर्माना लगा सकता है। साथ ही देरी से रिटर्न फाइल करने पर आपको हर महीने की एक प्रतिशत की दर से जुर्माना देना पड़ सकता है। इस काम के लिए देशभर में आयकर विभाग के सभी कार्यालय अवकाश के बावजूद शनिवार को खुले रहेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में अपने सभी अधिकारियों को आदेश दिया है। 

कर विशेषज्ञों का कहना है कि रिटर्न न भरने पर ऋण के लिए आवेदन नहीं हो सकेगा। दरअसल, 1 अप्रैल से आयकर कानून का अनुच्छेद 234एफ लागू हो रहा है। ऐसे में रिटर्न दाखिल न करने पर आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है और इसके बाद कई गुना ज्यादा जुर्माना पड़ सकता है। दरअसल, विभाग आपकी कर देनदारी के 50 से 200 प्रतिशत तक का जुर्माना लगा सकता है। 

आयकर विभाग एक महीने पहले से ही अभियान चलाकर लोगों से यह भी अपील कर रहा है कि देरी से भरे जाने वाले या संशोधित रिटर्न के जरिये लोग किसी भी अघोषित नकद जमा आदि की जानकारी दे सकते हैं। विभाग ने कहा है कि वह वित्तीय लेनदेन की कड़ी निगरानी कर रहा है। ऐसे में नोटबंदी के दौरान या उसके बाद अगर उच्च मूल्य का खरीद या भुगतान किया गया है और उसकी जानकारी नहीं दी गई है, तो यह आखिरी मौका है। बैंक दस लाख से ज्यादा मूल्य के ऐसे लेनदेन की जानकारी पहले ही आयकर विभाग से साझा कर चुके हैं। 

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