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इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए और मिली मोहलत, 30 नवंबर तक बढ़ाई गई समयसीमा

कोरोना वायरस महामारी की वजह से सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए और अधिक मोहलत दी है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइलिंग के लिए समयसीमा 30 नंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। इनकम टैक्स...

Sudhir Jha एजेंसियां, नई दिल्लीSat, 4 July 2020 12:11 PM
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए और मिली मोहलत, 30 नवंबर तक बढ़ाई गई समयसीमा

कोरोना वायरस महामारी की वजह से सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए और अधिक मोहलत दी है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइलिंग के लिए समयसीमा 30 नंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा, ''मौजूदा समय को समझते हुए और ध्यान में रखते हुए हमने एक बार फिर डेडलाइन्स को बढ़ा दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइलिंग की समयसीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। उम्मीद है कि इससे टैक्सपेयर्स को बेहतर प्लानिंग में मदद मिलेगी।''

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 4, 2020

COVID-19 संकट के बीच करदाताओं को राहत देते हुए आयकर विभाग ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर बचत निवेश / भुगतान की समय सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया। 

वित्त वर्ष 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य रिटर्न की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। 

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