इनकम टैक्स रिफंड जल्द पाने का यह है तरीका, ऐसे चेक करें स्टेटस
आईटीआर के वेरिफिकेशन के अभाव में आपका रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपका आईटीआर वेरिफाई हो भी गया है तो यह भी संभव हो सकता है कि आप भी रिटर्न अबतक ना पाएं हों। आइए जानते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है -
इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट को लगभग 5.83 करोड़ टैक्स रिटर्न मिले हैं, जिसमें से 72 लाख से अधिक अंतिम दिन जमा किए गए। आईटीआर के वेरिफिकेशन के अभाव में आपका रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपका आईटीआर वेरिफाई हो भी गया है तो यह भी संभव हो सकता है कि आप भी रिटर्न अबतक ना पाएं हों। आइए जानते हैं सीए अजय बगड़िया से जानते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है -
1.- अतिरिक्त डॉक्यूमेंट
रिफंड मिलने में देरी होने की एक बड़ी वजह अतिरिक्त डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। ऐसे में इस समस्या को सुलझाने के लिए संबंधित अधिकारी से टेलीफोन या पोस्ट के जरिए संपर्क कर जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करें।
2- इनकम टैक्स रिटर्न का वेरिफिकेशन ना होना
रिफंड ना मिलने की एक वजह वेरिफिकेशन भी होता है। अगर आपका भी ITR तय समय-सीमा के अंदर वेरिफाई नहीं है तो वह इनवैलिड माना जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत ऐसे आइटीआर जो वेरिफाई नहीं है वो इनवैलिड करार दिए जाते हैं।
3- बैंक से जुड़ी जानकारी
अगर बैंक डिटेल्स में भी बदलाव आया है तब भी आपको रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। अगर आपके प्राइमरी अकाउंट का ही मोबाइल नंबर और ई-मेल जैसी जानकारी नए अकाउंट से मिलती रहेगी तब भी अकाउंट वैलिड हो जाएगा। वहीं, अगर जानकारी बदली गई है तो पोर्टल पर वार्निंग पोर्टल दिखेगा।
ऐसे चेक कर सकते हैं अपना रिफंड स्टेटस-
स्टेप 1- इनकम टैक्स पोर्टल पर यूजर आइडी पासवर्ड के जरिए लाॅगइन करें।
स्टेप 2- My Account पर जाएं और 'Refund/Demand Status पर क्लिक करें।
स्टेप 3- सभी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। अगर रिफंड नहीं हुआ होगा तो 'Reason' पर जाकर तत्काल परिस्थिति चेक कर सकते हैं।
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