जीएसटीआर-9 और 9सी भरने की डेट बढ़ी, जनवरी से बीटूबी पर ई-चालान जरूरी
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) और मिलान विवरण (जीएसटीआर 9सी) भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2018-19 (तालिका 4, 5, 6 और...
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) और मिलान विवरण (जीएसटीआर 9सी) भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2018-19 (तालिका 4, 5, 6 और 7) के लिए स्वत: भरे हुए जीएसटीआर 9 में वित्त वर्ष 2017-18 का डेटा भी शामिल है। हालांकि करदाताओं ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए यह जानकारी पहले ही वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भरे गए वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर 9) में उपलब्ध करा दी है।
साल 2018-19 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-9 में दो वर्षों (2017-18 और 2018-19) को अलग-अलग दिखाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उल्लेखनीय है कि प्रपत्र जीएसटीआर-9सी सिर्फ ऐसे करदाताओं के लिए भरना अनिवार्य है, जिनका वार्षिक टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा है, वहीं प्रपत्र जीएसटीआर-9 में मिलान विवरण सिर्फ 5 करोड़ रुपये से ज्यादा सकल टर्नओवर वाली पंजीकृत इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराना होता है।
करदाताओं को सिर्फ वित्त वर्ष 2018-19 से संबंधित मूल्य और वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित मूल्य सूचित करने की आवश्यकता है, जिसे पहले ही सूचित कर दिया गया हो या नजरंदाज कर दिया गया हो। ऐसे मामलों में कोई प्रतिकूल दृष्टिकोण नहीं लिया जाएगा, जहां करदाताओं के वित्त वर्ष 2018-19 के वार्षिक रिटर्न में वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित आपूर्तियों और आईटीसी के विवरण को शामिल करते हुए पहले ही फाइल किए जा चुके वित्त वर्ष 2018-19 के जीएसटीआर-9 में भिन्नताएं पाई गई हों। सभी करदाताओं से आगे बढ़ाई गई तारीख का फायदा उठाने और अंतिम समय की भागदौड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना वार्षिक रिटर्न (प्रपत्र जीएसटीआर 9) भरने का अनुरोध किया गया है।
जनवरी से बीटूबी पर ई-चालान अनिवार्य
सरकार ने शुक्रवार को कहा कि 100 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाले व्यवसायों को एक जनवरी 2021 से व्यवसायियों (बीटूबी) के बीच कारोबार के लिए अनिवार्य रूप से जीएसटी ई-चालान निकालना होगा। वित्त सचिव अजय भूषण पाण्डेय ने कहा कि ई-चालान प्रणाली से आखिर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की वर्तमान प्रणाली खत्म हो सकती है। पाण्डेय राजस्व सचिव भी हैं।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत बिजनेस टु बिजनेस यानी थोक कारोबार के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले व्यवसायों को एक अक्टूबर से ई-चालान लेना अनिवार्य किया गया है। पाण्डेय ने कहा कि एक जनवरी 2021 तक यह 100 करोड़ रुपये के कारोबार वाले करदाताओं के लिए होगा और एक अप्रैल 2021 से थोक लेनदेन वाले सभी करदाताओं के लिए लागू हो जाएगा।
ई-चालान प्रणाली भौतिक चालान की जगह ले लेगी और ये जल्द ही मौजूदा ई-वे बिल प्रणाली को खत्म कर देगी और करदाताओं को अलग से ई-वे बिल जनरेट नहीं करना होगा। ई- चालान प्रणाली शुरू होने के सात दिन के भीतर ही सात अक्तूबर तक बीजक संदर्भ संख्या (आईआरएन) सृजन में 163 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 13.69 लाख तक पहुंच गया।
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