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अस्पताल में कमरे के रेंट पर भी GST, सरकार ने किया बचाव, नए झटके की तैयारी

 बजाज ने कहा कि इतना किराया लेने वाले अस्पतालों की संख्या बहुत कम है। उन्होंने कहा कि अगर मैं अस्पताल के कमरे का 5,000 रुपये किराया दे सकता हूं तो मैं जीएसटी के 250 रुपये भी दे सकता हूं।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 5 July 2022 08:06 PM
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बीते दिनों माल एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें से एक फैसला अस्पतालों में गैर-आईसीयू कमरों के रेंट यानी किराये से जुड़ा है। दरअसल, जीएसटी काउंसिल ने 5,000 रुपये से अधिक किराये पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया है। हालांकि, इस फैसले पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

सरकार ने यूं किया बचाव: अब सरकार की ओर से राजस्व सचिव तरुण बजाज ने प्रतिक्रिया दी है। बजाज ने कहा कि इतना किराया लेने वाले अस्पतालों की संख्या बहुत कम है। उन्होंने कहा कि अगर मैं अस्पताल के कमरे का 5,000 रुपये किराया दे सकता हूं तो मैं जीएसटी के 250 रुपये भी दे सकता हूं।

आपको बता दें कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जीरो रेट जीएसटी की मांग की है ताकि सेवा प्रदाता इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा कर सकें। कमरे के किराए पर 5 प्रतिशत के टैक्स पर चिंता जताते हुए फिक्की ने कहा है कि इससे रोगियों के लिए लागत बढ़ जाएगी।

छूट वाले उत्पादों की सूची पर कैंची: राजस्व सचिव तरुण बजाज ने ये भी कहा है जीएसटी के तहत छूट वाले उत्पादों की सूची को कम करने की जरूरत है। तरुण बजाज के मुताबिक सर्विस सेक्टर के लिए ऐसा करना जरूरी है। बजाज ने कहा कि सरकार की कोशिश अगले दो-तीन वर्षों में जीएसटी प्रणाली में मौजूद खामियों को दूर करने की है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के काम में मंत्री समूह लगा हुआ है लेकिन इसके लिए कुछ समय तक इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा कि सकल जीएसटी राजस्व में 28 प्रतिशत कर स्लैब का हिस्सा 16 प्रतिशत है। वहीं सबसे अधिक 65 प्रतिशत राजस्व 18 प्रतिशत के कर स्लैब से आता है। इसके अलावा पांच प्रतिशत और 12 प्रतिशत कर स्लैब का राजस्व में योगदान क्रमशः 10 प्रतिशत और आठ प्रतिशत है।

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