फैसला: गोल्ड पर 3%, बिस्कुट पर 18% और गारमेंट पर 12% लगेगा GST
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की शनिवार को हुई बैठक में गोल्ड पर तीन फीसदी जीएसटी लगाने पर सहमति बनी है। वहीं 500 रुपये से कम के फुटवेअर पर 5 फीसदी जबकि 500 से अधिक के फुटवेअर पर 18...
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की शनिवार को हुई बैठक में गोल्ड पर तीन फीसदी जीएसटी लगाने पर सहमति बनी है। वहीं 500 रुपये से कम के फुटवेअर पर 5 फीसदी जबकि 500 से अधिक के फुटवेअर पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। इस बैठक में बीड़ी को 28 फीसदी वाले टैक्स स्लैब में रखा गया है।
पढ़ें, किस पर लगेगा कितना GST
- तेंदू पत्ता पर 18 प्रतिशत और बीड़ी पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसपर सेस नहीं होगाः अरुण जेटली
- गोल्ड, रत्न, आभूषण पर 3 प्रतिशत लगेगा जीएसटी: अरुण जेटली
- 500 रुपये से कम के फुटवेअर पर 5 फीसदी जबकि 500 से अधिक के फुटवेअर पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा
- रेडीमेड कपड़ों पर 12% जीएसटी, यार्न और कॉटन के फेबरिक पर 5 प्रतिशत जीएसटी: अरुण जेटली
- बिस्कुट पर 12 फीसदी का जीएसटी लगेगा: अरुण जेटली
पिछली बैठक जम्मू-कश्मीर में हुई थी जिसमें 1,200 से अधिक वस्तुओं और 500 सेवाओं को टैक्स की चार श्रेणी 05, 12, 18 और 28 प्रतिशत के दायरे में रखने पर सहमति बनी थी। इसके अलावा अधिकतम कर की दर से ऊपर विलासिता वस्तुओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर प्रभार लगाने पर अंतिम निर्णय हुआ था।
आर्थिक सुधारों की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले जीएसटी को सरकार 01 जुलाई से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अधिकांश राज्यों ने जीएसटी विधेयक को मंजूरी दे दी है किन्तु पश्चिम बंगाल का कहना है कि वर्तमान स्वरूप में इसे स्वीकार करना उसके लिये मुश्किल है।
केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री है। बैठक में कुछ वस्तुओं की कर दरों पर समीक्षा की जा सकती है। कई राज्यों ने कई वस्तुओं की कर दर को लेकर आपत्तियां की हैं।
वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में शनिवार को होने वाली बैठक को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि इस बैठक में जिन वस्तुओं पर कर दर और उपकर को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है उस पर फैसला होना है। इसके अलावा बैठक में जीएसटी प्रारूप में संशोधन को मंजूरी और फार्म से संबंधित मसले भी कल की बैठक के एजेंडा में है।
जम्मू-कश्मीर में हुई बैठक में कपड़ा, बिस्कुट, फुटवियर, बीड़ी, तेंदुपत्ता के अलावा कीमती धातुओं, मोती, कीमती अथवा अर्द्ध कीमती पत्थर, सिक्के और नकली आभूषणों पर कर दरों के निधार्रण को टाल दिया गया था।
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