Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़GST Council give green sign for new gst rate in real estate sector

GST: घर खरीदारों को बड़ी राहत, जीएसटी काउंसिल ने नए नियमों को दी मंजूरी

जीएसटी परिषद (GST council) ने आवास परियोजनाओं में मकानों पर नये टैक्स ढांचे को लागू करने की योजना को स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचित ए बी पांडे ने समिति के निर्णय की...

एजेंसी नई दिल्लीTue, 19 March 2019 03:16 PM
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जीएसटी परिषद (GST council) ने आवास परियोजनाओं में मकानों पर नये टैक्स ढांचे को लागू करने की योजना को स्वीकृति दे दी है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचित ए बी पांडे ने समिति के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर के आवास विकास के कारोबार में लगी कंपनियों को नए कर ढांचे के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

जीएसटी परिषद ने 24 फरवरी की पिछली बैठक में किफायदी दर के निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर को घटा कर एक प्रतिशत कर दिया था। अन्य श्रेणी के मकानों पर कर की दर कम कर पांच प्रतिशत कर दी गयी। नयी दरें एक अप्रैल से लागू होंगी।

जीएसटी परिषद की बैठक में रीयल एस्टेट क्षेत्र पर वर्तमान कर ढांचे से नए कर ढांचे को लागू करने से जुड़े प्रावधानों पर और इसके अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गयी। पांडे ने कहा कि नयी आवास परियोजनाओं पर 1 अप्रैल से नयी दरें अनिवार्य रूप से लागू होंगी।

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