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NPS के नियमों में हुए अहम बदलाव, अब सरकार देगी ज्यादा पैसा 

बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। अब एनपीएस में निवेश करने पहले से ज्यादा फायदे मिलेंगे। एनपीएस से मैच्योरिटी के बाद अब 40 फीसदी की जगह 60...

 NPS के नियमों में हुए अहम बदलाव, अब सरकार देगी ज्यादा पैसा 
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीMon, 08 Jul 2019 04:54 PM
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बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। अब एनपीएस में निवेश करने पहले से ज्यादा फायदे मिलेंगे। एनपीएस से मैच्योरिटी के बाद अब 40 फीसदी की जगह 60 फीसदी अमाउंट निकाल सकते हैं। 

सरकार ने 60 फीसदी निकासी की टैक्स फ्री
सरकार ने पिछले साल दिसंबर में कैबिनेट ने मैच्योरिटी के बाद 60 फीसदी एनपीएस निकासी टैक्स फ्री के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया था। इसका मतलब यह है कि 60 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति कुल जमा राशि में से 60 फीसदी अमाउंट बिना किसी टैक्स के निकाल सकते हैं। 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए की घोषणा
अब केंद्र सरकार के कर्मचारी अपनी तनख्वाह का 14 फीसदी हिस्सा एनपीएस में जमा कर सकेंगे। पहले कर्मचारी सिर्फ 10 फीसदी हिस्सा ही एनपीएस में जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए टियर-2 एनपीएस को भी इनकम टैक्स की धारा 80 सी में कवर किया जाएगा। इसके तहत जीपीएफ (GPF), सीपीएफ (CPF), ईपीएफ (EPF) और पीपीएफ (PPF )को 3 साल के लॉक पीरियड के लिए रखा जाता है। 

एनपीएस पर मिलती है टैक्स छूट
अभी एनपीएस पर इनकम टैक्स की धारा 80 सीसीडी (1), 80 सीसीडी (1बी) और 80 सीसीडी (2) के तहत टैक्स छूट मिलती है। एनपीएस पर सेक्शन 80सी यानी 1.50 लाख रुपये  से अलग 50,000 रुपये की और छूट ले सकते हैं। यानी एनपीएस में निवेश कर 2 लाख रुपये की छूट का फायदा उठा सकते हैं।

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